IT Rules 2021: केंद्र सरकार को आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ''सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी. सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे.
उन्होंने कहा ''यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा.'' केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा ''OTT प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र होगा. OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए.
उन्होंने कहा ''सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जज करेगा या इस श्रेणी का कोई प्रख्यात व्यक्ति करेगा. एक ओवरसाइड तंत्र भी होगा. ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा.
रविशंकर प्रसाद ने कहा ''यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा. नए नियमों के बाद भारत का शुमार उन देशों में हो जाएगा जो फेसबुक, ट्विटर जैसी बड़ी टेक कंपनियों का रेगुलेशन कर रही हैं.
यह नियम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्टूमेंटरी सभी पर लागू होंगे. नए इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी नियमों के मुताबिक, एडल्ट कंटेंट परोसने से पहले नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम जैसे OTT platforms को इसे A रेटिंग देनी होगी. नए आईटी नियमों के मुताबिक कंटेट की रेटिंग के लिए अब 6 कैटेगरी दी गई है. U कैटेगरी यूनिवर्सल कंटेट के लिए होगा, जिसे हर उम्र के लोग देख सकेंगे.