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सिनेमाघर, थियेटर व स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद हर शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक रहेगा जनता कर्फ्यू

सिनेमाघर, थियेटर व स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद हर शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक रहेगा जनता कर्फ्यू।

प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कलेक्टर श्री शर्मा ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश।


जबलपुर
|जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुये जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पूर्व में जारी सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं द एपिडेमिक डिजीज एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेण्ट एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आगामी आदेश तक के लिये जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी सिनेमा घर, थियेटर स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। जिम एवं फिटनेस सेंटर रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये खुल सकेंगे। वहीं नगरीय क्षेत्र में शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रात: 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा और संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। 

 इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेला आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जबकि ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक व पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। 

समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, मार्केट तथा निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमा घर, थियेटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। 

 जिम एवं फिटनेस सेंटर रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुये खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। केवल मार्निंग वॉक के लिये पार्क सुबह 10 बजे तक खुल सकेंगे, उस समय पार्क में बैठना, आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। इसका प्रबंधन स्थानीय अधिकारी और नगरीय निकाय करेंगे। समस्त खानपान की दुकान व रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से कम से कम दो दिवस पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। 

 अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति होगी। रूल ऑफ सिक्स – अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। 

 जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। यह शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। थोक सब्जियाँ, फल-फूल के बाजार अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा नियत खुल स्थानों पर ही चल सकेंगे। जिले के किसी भी क्षेत्र, कॉलोनी, कॉम्पलेक्स इत्यादि में कोरोना मरीज मिलने पर उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। घोषित कन्टेनमेंट क्षेत्र में आवागमन, इस आदेश में दी गई छूट एवं किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस पांच या पांच से अधिक है उन्हे रेड ग्राम के रूप में चिन्हाकिंत किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन व कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ही गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी।

नो मास्क-नो सर्विस

 जिले से व्यक्तियों और वस्तुओं का अन्य जिले तथा अन्य जिले से इस जिले में आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। किन्तु जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जायेगा। “नो मास्क-नो सर्विस” अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार “नो मास्क-नो सर्विस” प्रोटोकॉल का उल्लघंन करते पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसर सील करने की कार्यवाही की जायेगी।

 अनुमति प्राप्त सामाजिक कार्यक्रमों जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन हो, हेंडवॉस, सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगायें, यह आयोजक द्वारा सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक होगा। ¬

नो मास्क-नो मूवमेण्ट 

 फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी को भी छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तहर से कवर करें । जब आप किसी मास्क को उतारते है तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो ले और मेडीकल मास्क को कूडेदान में फेंक दें। सभी सार्वजिक, कार्यस्थलों व परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेंट” का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये।  

सामाजिक दूरी

 सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखे जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। 

 सार्वजिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी 2 गज की दूरी बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक  दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये।  

सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोंयें, सैनिटाइजर का उपयोग करें।  

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विहित धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है एवं 30 जून तक प्रभावशील रहेगा।