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खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के चार मामलों में 49 हजार का जुर्माना

 



जबलपुर | जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्म वीर शर्मा ने आज कलेक्ट्रेट न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों पर सुनवाई कर अवैध उत्खनन एवं परिवहन के चार मामलों में 48 हजार 900 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश पारित किये हैं। 

श्री शर्मा ने आज सोमवार को कलेक्टर न्यायालय में राजस्व एवं खनिज से संबंधित 56 मामलों में सुनवाई की। उन्होंने खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में से चरगंवा थाना क्षेत्र में डोलोमाइट के अवैध परिवहन के मामले में ट्रेक्टर क्रमांक एम पी 20 एए 8873 के चालक संजू भूमियां एवं मालिक बिहारीलाल पर 18 हजार 900 रुपए, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज किये गये प्रकरण में ट्रेक्टर क्रमांक 20 एबी 0831 के चालक नारायण लोधी एवं मालिक विनोद कुमार पर दस हजार रुपए, बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में ही दर्ज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 20 एबी 4499 के चालक होमराज लोधी एवं प्रेम सिंह लोधी पर दस हजार रुपए तथा कटंगी थाना क्षेत्र में दर्ज किये गये रेत के अवैध परिवहन के मामले में ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 20 एए 8882 के मालिक सूरज काछी पर दस हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।