त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव : आदर्श आचार संहिता त्रि-स्तरीय पंचायतों में तत्काल प्रभाव से लागू कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट न तो डालेगा, ना ही शेयर और लाइक करेगा - Jai Bharat Express

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त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव : आदर्श आचार संहिता त्रि-स्तरीय पंचायतों में तत्काल प्रभाव से लागू कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट न तो डालेगा, ना ही शेयर और लाइक करेगा

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी



कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट न तो डालेगा, ना ही शेयर और लाइक करेगा।

जबलपुर |त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022-23 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता त्रि-स्तरीय पंचायतों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी हैं, जो निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन निर्विघ्न कराया जा सके।



 जिले में विकासखण्ड सिहोरा, कुण्डम, पनागर, जबलपुर (बरगी), का निर्वाचन प्रथम चरण में तथा विकासखण्ड मझौली, पाटन, शहपुरा का निर्वाचन द्वितीय चरण में संपन्न किये जाने का कार्यक्रम जारी किया गया हैं। इन विकासखण्डों के अंतर्गत पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन की कार्यवाही संपादित होगी। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। 



 आदेशानुसार कोई भी आयोजन जैसे रैली, जुलूस, आमसभा, नुक्कड़ सभा बगैर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुज्ञा के किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक, जातिगत या समुदाय विशेष की भावनाओं को उत्तेजित करने वली टीका-टिप्पणी नहीं करेगा एवं न ही धार्मिक, जातिगत, भाषायी पंपलेट, पर्ची, भावनाऐं उत्तेजित करने संबंधी साहित्य का वितरण नहीं करेगा। आदर्श आचरण संहिता की लागू अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जावेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा। यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढ़ि, प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार है । यह प्रावधान नगर निगम सीमा और नगर पंचायत क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे । 



 कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट न तो डालेगा, ना ही शेयर और लाइक करेंगा। कोई भी व्यक्ति या समूह मतदाताओं का गलत रूप से प्रभावित करने के लिये कोई प्रलोभन नही देगा।  



 त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में वाहन पर किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुमति के नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध चलित वाहनो पर भी लागू होगा। 


 राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना संक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नही निकालेगा। सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनो का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार जुलूस आदि के भी विधिवत् अनुमति कार्यपालिक दण्डाधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा। 


 त्रि-स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन-2021 की मतदान तिथि पर मतदान स्थल (केन्द्र) पर तथा मतगणना दिवस पर मतगणना स्थल पर परिधि के भीतर सेल्युलर फोन का उपयोग नही किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन को उपयोग हेतु रख सकेगा। 



 कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छतों पर आतिशबाजी का उपयोग नही करेगा। यह प्रतिबंध बारात आदि में होने वाली आतिशबाजी पर भी लागू होगा। यह सभी प्रतिबन्ध विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस कर्मियों एवं बैंक गार्ड, सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा में कार्यरत् गार्डो पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम, आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे।