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आसाराम बापू को महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

आसाराम बापू को रेप केस में मिली उम्रकैद की सजा, गांधीनगर की अदालत ने सुनाया फैसला



गुजरात |गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने बाबा आसाराम बापू को अपनी ही एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीके सोनी ने वर्ष 2013 में दर्ज इस रेप केस में सोमवार को आसाराम को दोषी पाया था, जबकि आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने गुजरात कोर्ट को बताया कि आसाराम आदतन अपराधी है।और उसे आजीवन कारावास की सजा की मांग की गई थी।



क्या है मामला?



पीड़िता ने सूरत पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसे 2013 में अहमदाबाद पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था. चांदखेड़ा थाना पुलिस ने आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं सहित 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें एक या एक से अधिक समूह में रेप, सामान्य इरादे, अप्राकृतिक अपराध, महिलाओं पर आपराधिक बल, गलत तरीके से बंधक बनाना और आपराधिक धमकी देना शामिल है।



आसाराम एक अन्य रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में जोधपुर जेल में है, सूरत की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है. दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ रेप किया गया था. छोटी बहन ने नारायण साईं और बड़ी ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।