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GST कम हो गया तो क्या-क्या सस्ता होगा देखिए

अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी। जीएसटी दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते होंगे। पिछले एक साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।


जीएसटी काउंसिल ने लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जीएसटी स्ट्रक्चर में अब केवल दो स्लैब रह गए हैं। वित्ती मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नए रेट नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होंगे। 




नए रेट नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होंगे
 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 देखिए 





नई दिल्ली | सरकार ने दिवाली से पहले आम लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। 22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी (GST) दरों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब कई  रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, कुछ पर टैक्स कम होगा, जबकि लग्जरी सामान और हानिकारक चीजों जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आदि पर टैक्स बढ़ जाएगा। इसका असर आम आदमी की जेब से लेकर व्यापार तक सभी पर पड़ेगा।



नई दरों में छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर और इसके टायर पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। 1500 सीसी या चार मीटर से लंबी लग्जरी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुएं और उच्च विलासिता वाले आइटम के लिए 40 प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया है।



पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। कई सेवाओं की दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे अब होटल में ठहरना भी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी दरों में इतनी बड़ी राहत से सरकार के जीएसटी राजस्व में सालाना 47,700 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है।


सिगरेट, गुटखा, तंबाकू पर कोई राहत नहीं


पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, बिना बना हुआ तंबाकू और बीड़ी पर पहले की तरह ही ज्यादा GST और कंपनसेशन सेस लगता रहेगा। जब तक सेस से जुड़े लोन पूरे नहीं हो जाते, तब तक इन पर टैक्स कम नहीं होगा। इसके अलावा, इन प्रोडक्ट की कीमत अब ट्रांजेक्शन वैल्यू की जगह रिटेल सेल प्राइस (RSP) पर तय की जाएगी। इससे नियमों का पालन और सख्ती से होगा।


नमकीन,भुजिया और मिक्सचर पर राहत


नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह के खाने के लिए तैयार चीजें (भुने हुए चने को छोड़कर), जो पहले से पैक हैं और लेबल लगी हैं, उन पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो जाएगा। पानी, जिसमें नेचुरल या आर्टिफिशियल मिनरल वाटर और एरेटेड वाटर शामिल हैं, जिनमें चीनी या कोई मीठा करने वाला पदार्थ नहीं मिलाया गया है और न ही उन्हें फ्लेवर दिया गया है, उन पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो जाएगा।


ड्राई फ्रूट्स पर भी राहत


बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू और खजूर पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था। रिफाइंड शुगर, शुगर सिरप और टॉफी-कैंडी जैसी मिठाई पर अब 5% टैक्स लगेगा। वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, एडिबल स्प्रेड, सॉसेज, मीट प्रिपरेशन, फिश प्रोडक्ट और माल्ट एक्सट्रैक्ट वाले पैक्ड फूड पर अब 5% टैक्स लगेगा।


खाने-पीने की चीजों पर राहत


UHT दूध अब टैक्स फ्री होगा। पहले इस पर 5% टैक्स लगता था। कंडेंस्ड मिल्क, बटर, घी, पनीर और चीज पर अब 5% या कुछ मामलों में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था। माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट और यहां तक कि चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट पर भी टैक्स कम होगा। पहले इन पर 12-18% टैक्स लगता था, जो अब 5% होगा।


मोटरसाइकिल, स्कूटर और छोटी कारों को बड़ी राहत


1200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कारों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। 350 सीसी तक मोटरसाइकिल, छोटी कारों और तिपहिया वाहनों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। एसी, डिशवॉशर और टीवी पर भी इसे 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।


आपके किचन पर क्या असर होगा?


बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। सभी तरह की रोटियों और पराठे पर टैक्स जीरो कर दिया गया है जो पहले 5 फीसदी था। ड्राई नट्स, मीट,जैम, फ्रूट जेली, टेंडर कोकोनट वॉटर, नमकीन, बिस्कुट, आइसक्रीम और पेस्ट्री पर भी जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।


किसानों को बड़ी राहत, खाद पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% हो गया।



खाद पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% हो गया है। कुछ खास खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों, जैसे बीज और फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जान बचाने वाली दवाएं, हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट और कुछ मेडिकल डिवाइस पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% या जीरो हो गया है। कुछ खास बिजली के उपकरण जैसे एंट्री-लेवल और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आइटम पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाएगा। जूते-चप्पल और कपड़ों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए ये चीजें सस्ती हो जाएंगी।


होटल रूम पर जीएसटी में कमी


7500 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। पहले इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था जिसे घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया गया है। इससे बजट और मिड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट का रेवेन्यू 7 से 10 फीसदी बढ़ने का अनुमान है।


साबुन, शैम्पू, आइसक्रीम से लेकर शेविंग क्रीम पर जीएसटी घटा



आइसक्रीम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। लंबे समय से इंडस्ट्री इसकी डिमांड कर रही थी। इसी तरह हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट बार सोप, टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।


कब से बदल जाएंगी जीएसटी की नई दरें?


जीएसटी की नई दरें ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। हालांकि, सिगरेट और कुछ तंबाकू उत्पादों पर नई दरें बाद में अधिसूचित तारीख पर लागू की जाएंगी।


दवाओं पर कितनी लगेगी जीएसटी?


सभी दवाओं और औषधियों पर 5% की रियायती जीएसटी दर लागू है, सिवाय उन दवाओं (Medicine GST) के जिन पर शून्य दर लागू है। ऐसा निर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ने से बचाने के लिए किया गया है। कैंसर की दवाओं (Cancer Medicine New GST Rate) पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा।


ब्यूटी प्रोडक्ट और फिजिकल वेलनेस प्रोडक्ट या सर्विस पर जीएसटी दर क्या है?


हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 5% की जीएसटी दर लागू होगी, जो पहले 18% थी।



एअर कंडीशनर और टीवी की नई दरें क्या होंगी?


एअर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी टीवी और मॉनिटर, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, अब एक समान 18% कर के दायरे में आएंगे, जबकि बड़ी स्क्रीन वाले टीवी और मॉनिटर पर पहले 28% टैक्स लगता था।




सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग पर नई जीएसटी दर क्या है?


40% की नई जीएसटी दर सभी निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों पर लागू होगी, जिसमें सट्टेबाजी (Online Betting GST), कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग शामिल हैं।


चश्मे और गॉगल्स पर जीएसटी दर क्या है?


दृष्टि सुधारने वाले चश्मे और गॉगल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जबकि अन्य प्रकार के चश्मों पर 18% टैक्स लगेगा।