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कलेक्टर ने किया 9 अपराधियों का 6 महीने के लिए जिलाबदर 48 घंटे के भीतर इन सभी जिलों से बाहर चले जाने के दिये निर्देश

कलेक्टर ने की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही नौ आदतन अपराधियों का किया जिला बदर।

सभी नौ अपराधियों को आदेश जारी होने के 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित इसके पड़ोसी जिलों डिंडौरी, मंडला, सिवनी, नरिसंहपुर, कटनी, उमरिया एवं दमोह जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये गये हैं।

एक को देनी होगी थाने में हाजिरी


जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर नौ आदतन अपराधियों का छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है। तथा एक अपराधी को संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जिन अपराधियों का जिला बदर किया गया हैं उनमें माल गौदाम चौक रेलवे क्वार्टर निवासी श्याम बेन पिता हरिप्रसाद बेन, नारायण चौक थाना घमापुर निवासी मोंटी उर्फ मनीष रजक उम्र 30 वर्ष, बेलबाग तिराहा निवासी अनूप गुप्ता पिता पन्ना लाल गुपता उम्र 48 वर्ष, डिपो नम्बर दो महर्षि स्कूल के पास थाना गोरखपुर निवासी सागर सोनकर पिता ताराचंद्र सोनकर उम्र 22 वर्ष, अरविंद डेयरी के पास सेक्टर-2 अम्बेडकर कॉलोनी आधारताल निवासी अमित जोशी पिता राबिन उर्फ संजय जोशी उम्र 30 वर्ष, ग्राम इंद्राना थाना मझौली निवासी योगेन्द्र उर्फ खटपट लोधी पिता रामसिंह लोधी उम्र 35 वर्ष, ककरैया तलैया थाना गोरखपुर निवासी ग्रीन सिंह पिता गुरदीप उर्फ दिप्पे भाटरा उम्र 31 वर्ष, भूरी बाई का बगीचा गोराबाजार निवासी लकी कोरी पिता दिलीप कोरी उम्र 30 वर्ष तथा बसोर मोहल्ला बेलबाग निवासी किस्सू वंशकर उर्फ राम पिता गुलाब वंशकार उम्र 23 वर्ष शामिल है।  

सभी नौ अपराधियों को आदेश जारी होने के 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित इसके पड़ोसी जिलों डिंडौरी, मंडला, सिवनी, नरिसंहपुर, कटनी, उमरिया एवं दमोह जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये गये हैं।



आदेश में कहा गया है कि ये अपराधी इन जिलों में छह माह की अवधि तक प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे।

इन नौ आदतन अपराधियों के अलावा जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गली नम्बर-16 सदर हॉल माल गोदाम चौक निवासी अकरम खान पिता बरकत खान उम्र 42 वर्ष को आगामी छह माह तक प्रत्येक बुधवार को सिविल लाइन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन अपराधियों पर यह कार्यवाही इनकी आपराधिक एवं समाजविरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।