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शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक रहेगा विराम जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश




कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के निर्देशों तथा डिस्ट्रिक्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में की गई चर्चा के अनुसार जबलपुर जिले की सीमा के अंतर्गत शनिवार 22 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 24 अगस्त को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-3 के तहत दी गई छूट में विराम संबंधी आदेश आज जारी कर दिया है। 
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विराम में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं होगी। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे-दूध की दुकान, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी।
जनरल स्टोर्स, फल सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। केन्द्र व राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालय शनिवार 22 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 24 अगस्त को प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। किन्तु अति आवश्यक सेवा शासकीय विभाग जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यिूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। किन्तु उन्हें अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। 
हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहन मुक्त रहेंगे। फ्लाइट्स एवं ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा टिकट ही ई-पास माने जाएंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्री अपने वाहन से आ-जा सकेंगे। सिटी बसें, प्राइवेट बसें, ऑटो, टैक्सी, कैब, ई-रिक्शा पूर्णत बंद रहेंगे। लॉज धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईडी कार्ड) रखना आवश्यक होगा। 
सभी गैर आवश्यक गतिविधियां (शराब दुकानों सहित) शनिवार 22 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 24 अगस्त को प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। केन्द्रीय उत्पाद फैक्ट्री जैसे जीसीएफ, ओएफके, व्हीएफजे, सीओडी, आईआईएफ, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित औद्योगिक संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। अति आवश्यक बैकिंग सेवाएं एवं एटीएम खुले रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
आदेश शनिवार 22 अगस्त की रात्रि 10 बजे से सोमवार 24 अगस्त प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। सोमवार 24 अगस्त को प्रात: 5 बजे के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियां कोविड-19 के नियमानुसार यथावत प्रभावशील होंगी।