राजस्थान हाईकोर्ट का बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में अध्यक्ष को नोटिस - Jai Bharat Express | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express  | हिंदी न्यूज़ पोर्टल | जबलपुर एवं मध्यप्रदेश की ताज़ा खबरें

Jai Bharat Express एक हिंदी समाचार पोर्टल है, जहाँ जबलपुर, मध्यप्रदेश, देश, राजनीति, अपराध, प्रॉपर्टी, व्यापार, शिक्षा एवं ताज़ा खबरें प्रकाशित की जाती हैं। निष्पक्ष, विश्वसनीय और तेज़ समाचारों के लिए Jai Bharat Express पढ़ें।

Breaking

राजस्थान हाईकोर्ट का बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में अध्यक्ष को नोटिस

जयपुर :  राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा के राष्ट्रीय सचिव सतीश मिश्रा की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। ये याचिकाएं बसपा के छह विधायकों को कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर दायर की गयी हैं। इस मामले की सुनवाई अब बृहस्पतिवार को होगी।
इन दोनों ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्च न्यायालय के खंड पीठ का दरवाजा खटखटाया था। एकल न्यायाधीश ने बसपा के छह विधायकों को कांग्रेस विधायकों के रूप में काम करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आग्रह के बाद इस मामले की सुनवाई बुधवार के लिए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता वाली खंड पीठ के सामने सूचीबद्ध कर दी गई थी। 
दोनों ही पक्षों ने सिंतबर, 2019 में अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा बसपा के छह विधायकों को कांग्रेस में विलय की अनुमति के खिलाफ याचिकायें दायर की थी। एकल पीठ ने अध्यक्ष और विधानसभा के सचिव और छह विधायकों को 30 जुलाई को नोटिस जारी किये थे। इन सभी को 11 अगस्त तक नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया गया था। हालांकि अदालत ने इस पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी।
इन दोनों पक्षों की मांग थी कि इन छह विधायकों के कांग्रेस विधायकों की तरह सदन में काम करने पर रोक लगाई जाए। इसके बाद भाजपा विधायक और बसपा ने मंगलवार को अलग-अलग याचिकाएं डाली और खंड पीठ के समक्ष इसे तत्काल सूचीबद्ध करने अनुरोध किया। बसपा के छह विधायकों संदीप यादव, वाजीब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुधा ने पिछले साल सिंतबर में कांग्रेस में विलय कर लिया था।