जबलपुर 4 माह के अबोध बालक को बेचने के उद्देश्य से कराया गया था अपहृत षणयंत्र रचकर अपहृत करने एवं कराने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार - Jai Bharat Express

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जबलपुर 4 माह के अबोध बालक को बेचने के उद्देश्य से कराया गया था अपहृत षणयंत्र रचकर अपहृत करने एवं कराने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार




जबलपुर : थाना बरगी अपराध क्रमांक .407/2020 धारा 363,365,451,370 क, 120 बी,, भा.द.वि. एवं 3(2)व्ही, एस.सी.एस.टी एक्ट

 

 अपह्रत बालक का नाम-  रिहाश बरकड़े उम्र 04 माह निवासी ग्राम धाधरा बरगी


 नाम पता गिरफ्तार आरोपी- 

(1) रामप्यारी बाई उर्फ अंजना पति सुखदेव बरकड़े 40 वर्ष निवासी ग्राम धाधरा थाना बरगी

(2) संजय पांडे उर्फ संजू पिता स्व. आयोध्या प्रसाद 44 वर्ष निवासी बिरला धर्मशाला के पास बररंग नगर थाना गढ़ा

(3) शारदा पांडे पति संजय पांडे 42 वर्ष निवासी बिरला धर्मशाला के पास बररंग नगर थाना गढ़ा

(4) रानू शर्मा उर्फ आयशा पति अजहर खान 36 वर्ष निवासी विपतपुरा पानी की टंगी के पास थाना स्टेशनगंज जिला नरसिहपुर


घटना का विवरण -  थाना बरगी में दिनांक 19-9-2020 की एक 4 माह के बालक का अपहरण हो जाने की सूचना पर ग्राम धाधरा बरगी पहुची पुलिस केा राजेश बरकड़े उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम धाधरा ने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं बड़े लड़के का नाम अभी बरकड़े उम्र 03 वर्ष तथा छोटा लड़का रिहांश उम्र 04 माह है दिनांक 18-9-2020 की रात्रि लगभग 11 बजे वह तथा उसकी पत्नी किरन बरकड़े दोनों बच्चों को बीच में रखकर एक किनारे में वह एवं दूसरे किनारे में उसकी पत्नी रिहांश को लेकर सोई थी  रात लगभग 1 बजे उसकी पत्नी ने उसे जगाया एवं बताया कि रिहांश घर में नहीं है तो वह उठा और दोनों ने पूरे घर में रिहांश की तलाश की जो घर में नहीं मिला तब पड़ौस के लखन , अंगद एवं अनूप बरकड़े को घटना की सारी बात बतायी एवं आस पास नाले जंगल में तलाश पतासाजी किये रिहांश का कहीं पता नहीं चला है किसी अज्ञात व्यक्ति ने गुप्त तरीके  से उसके 04 माह के पुत्र रिहांश का अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 363, 365, 451 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

                     पुलिस अधीक्षक जबलपुर  सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से), द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये स्वंय घटना स्थल पहुंचे तथा इस सनसनी खेज घटना को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुये उक्त सनसनी खेज घटना क्रम की सूक्ष्म जांच तथा अबोध मासूम बालक रिहांश की सही सलामत दस्तयाबी हेतु पतासाजी के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा 10 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार के ईनाम की उद्घोषणा की गयी तथा एस.आई.टी गठित करते हुये स्वयं अपने निर्देषन में अनुसंधान कराया गया एवं हर छोटी से छोटी जानकारी की तस्दीक करायी गयी जिसके परिणामस्वरूप 4 माह के अबोध बालक रिहांश को सकुशल दस्तयाब किया गया।

                     घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर भगवत सिंह चैहान (भा.पु.से.) द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा पतासाजी के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।  

                  आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (भा.पु.से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) गोपाल खांडेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)  शिवेश सिंह बघेल, के मार्ग निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक बरगी सभांग रवि चैहान, नगर पुलिस अधीक्षक ओमती आर.डी.भारद्वाज, नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी बरगी शिवराज सिंह एंव क्राईम ब्रांच जबलपुर की सयुक्त टीम को लगाया गया।  

                   गठित एस.आई.टी. टीम के द्वारा सतत् कैम्प कर सघन अनुसंधान प्रांरभ किया गया, अपह्त रिहांश बरकडे उम्र 04 माह अबोध मासूम बालक की तलाश पतासाजी हेतु घटना स्थल ग्राम धाधरा एवं आसपास क्षेत्रो के 100 से अधिक लोगो से गहन पूछताछ की गई एवं मुखविर लगाये।

                  विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर संदेही चाची राम प्यारी बाई से सघन पूछताछ की गई जिसने 10 हजार रूपये की लालच मे दिनाॅक 19-9-2020 की रात्रि लगभग 00-30 बजे सो रहे रिहांश को बगैर आहट के चुपके से उठाकर ले जाना स्वीकार करते हुए गाॅव में परिचित संजय पांडे निवासी बजरंग नगर गढा को दे देना बताई ।

               सरगर्मी से तलाश कर संजय पांडे व संजय की पत्नि शारदा पाण्डे को अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की गई तो अपह्रत बालक रिहांश उम्र 04 माह को नरसिहपुर में रिश्तेदार रानू शर्मा उर्फ आयशा के पास ले जाकर रखना बताये तथा  शारदा पांडे ने मुबंई में बच्चे को बेचने के लिये रामप्यारी बरकडे जिसको पूर्व से जानती पहचानती थी  के माध्यम से 10 हजार रूपये का लालच देकर  बच्चा चुरवाना स्वीकार किया ।

                    दिनांक 7.10.2020 को बालक रिहांश उम्र 04 माह को नरसिंहपुर स्थित रानू शर्मा उर्फ आयशा के घर से दस्तयाब किया गया तथा बालक का स्वास्थ परीक्षण कराया गया है जो पूर्णतः स्वस्थ है ।

                प्रकरण में सभी आरोपियों के पास उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, अभी तक मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 370 क, 120 बी भादवि एवं 3(2)व्ही एससीएसटी एक्ट का इजाफा किया गया है एवं 4 माह के अबोध बालक रिहांश को अपहृत करने वाले एवं षणयंत्र में शामिल 1) रामप्यारी बाई उर्फ अंजना बरकड़े निवासी ग्राम धाधरा थाना बरगी (2) संजय पांडे उर्फ संजू निवासी बिरला धर्मशाला के पास बररंग नगर थाना गढा को थाना कुण्डीपुरा जिला छिंदवाडा से तथा  (3) शारदा पांडे निवासी मालपाणी स्कूल के सामने थाना गढा एवं (4) रानू शर्मा उर्फ आयशा निवासी विपतपुरा पानी की टंगी के पास थाना स्टेशनगंज जिला नरसिहपुर को नरसिंहपुर से गिरफ्तार किया गया है । उल्लेखनीय है कि रानू शर्मा की शारदा पाण्डे मौसी लगती है।


 उल्लेखनीय भूमिका - थाना प्रभारी बरगी शिवराज सिंह, उप निरीक्षक आशुतोष मिश्रा, कांति ब्रम्हे, कुलदीप पटेल,  शशिकला उइके, सउनि रवि सिह परिहार, प्रधान आरक्षक सुरेश तिवारी, रामकरण मिश्रा, सियाराम, आरक्षक अरविंद, इद्रकुमार, कौरव, आदित्य, पोहप सिह, रवि शर्मा, प्रदीप तिवारी, महिला आरक्षक काजोल धुर्वे, कविता बघेल, आरक्षक चालक सत्यप्रकाश शर्मा थाना बरगी, प्रधान आरक्षक सच्चिंदानद थाना तिलवारा, क्राईम ब्राच के सहायक उप निरीक्षक रामसनेही शर्मा, प्रधान आरक्षक मृदलेश शर्मा, आरक्षक अजय जैन, संतोष सिह, अनुप सिह, रवि सागर, मानस उपाध्याय, राजेश केवट, अजीत पटेल, अनुप शर्मा, सत्यसेन , जितेन्द्र दुबे, ज्ञानेन्द्र पाठक, महिला आरक्षक पूनम पाण्डे, नेहा दुबे थाना हनुमानताल सायबर सेल के उप निरीक्षक नीरज नेगी, आरक्षक अभिषेक मिश्रा की सराहनीय भूमिका रही।