विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID19 की वैक्सीन में मिलावट की आशंका जाहिर की है। प्रदेश में कोई लोगों की जान से खिलवाड़ न कर सके इसलिए मिलावटखोरी पर अब 3 वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया है।
इसके अलावा Cabinet ने प्रदेश में एक्सपायरी डेट की दवा,पेय और खाद्य पदार्थ बेचने पर 5 वर्ष की सजा के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है।