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ट्रांसपोर्ट व्यापारी के साथ की गयी 61 हजार रूपये की धोखाधड़ी पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज


 61 हजार रूपये हड़पने वालों के विरूद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

जबलपुर | थाना गोहलपुर में दिनांक 8-1-21 को रात्रि में महेन्द्र सिंह ठाकुर उम्र 49 वर्ष निवासी पंजाब बैंक कालोनी चेरीताल ने लिखित शिकायत की कि वह 9-कुचैनी ट्रस्ट परिसर दमोहनाका जबलपुर से ट्रांसपोर्ट का व्यापार करता है दिंनाक 16-4-2019 को ग्रेटर नोयडा स्थित मेसर्स संतोष एग्रो मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर कुलभूषण कौशिक एवं रश्मि चौधरी उसके पास आये और बताया कि हमारी कम्पनी एफ.एम.सी.जी. के सभी प्रोडक्ट बनाकर विक्रय करती है जिसके लिये प्रोडक्ट रखने हेतु गोदाम एवं विक्रय करने हेतु दुकान की आवश्यकता है, दोनों के कहने पर उसने जमानत राशि 61 हजार आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डायरेक्टर रश्मि चौधरी के खाता ओरिएंटल बेैंक आफ कामर्स जमा किया, उक्त राशि जमा करने के बाद उसके पास कम्पनी के डायरेक्टर कुलभूषण कौशिक एवं रश्मि चौधरी द्वारा जब कोई प्रोडक्ट नहीं भेेजा गया तब उसने अपने परिचितों को बताये गये पते पर नोयडा कार्यालय भेजकर जानकारी लेनी चाही तो पता चला कि उक्त कम्पनी 2 वर्ष पूर्व ही बंद हो गयी हैं वर्तमान मे इस नाम से कोई कम्पनी व्यापार नहीं कर रही है तब उसने कम्पनी के डायरेक्टर कुलभूषण कोैशिक एवं रश्मि चोैधरी से अपनी जमानत राशि वापस मांगी तो उनके द्वारा ओरियेंटल बैंक आॅफ कामर्स के खाता के 3 चैक दिनांक 16-6-2019 , 19-6-2019 एवं 13-7-2019 के 61 हजार रूपये दिये गये, उसके द्वारा बैंक मे चैक लगाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने पर तीनों चैकों का भुगतान नहीं हो सका, उसके द्वारा बार बार कम्पनी के डायरेक्टर कुलभूषण कोैशिक एवं रश्मि चौधरी के मोबाइलों पर बात करने का प्रयास किया जो बात करने को तैयार नहीं हैं । कम्पनी के डायरेक्टर कुलभूषण कौशिक एवं रश्मि चौधरी के द्वारा पूर्व से बंद कम्पनी के प्रोडक्ट रखने एवं विक्रय करने का लालच दिखाकर उससे 61 हजार रूपये जमा कराकर रूपये हड़पते हुये उसके साथ धोखाधड़ी की गयी  हेै।शिकायत पर कुलभूषण कोैशिक एवं रश्मि चौधरी के विरूद्ध धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया।