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जब्त 182 लीटर कच्ची शराब के व्ययन एवं परिवहन में उपयोग की गई तीन मोटर साइकिल राजसात


जब्त 182 लीटर कच्ची शराब के व्ययन एवं परिवहन में उपयोग की गई तीन मोटर साइकिल राजसात कर नीलाम कराने का निर्देश

नीलामी की राशि शासकीय कोष में जमा होगी


अपर कलेक्टर राजेश बाथम के न्यायालय में अवैध शराब विक्रय, परिवहन व भंडारण के प्रचलित तीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इन प्रकरणों से संबद्ध व्यक्तियों से जब्त कुल 182 लीटर अवैध शराब और तीन दो पहिया मोटर साइकिल वाहन को राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया है। 

इनमें से एक प्रकरण में चरगंवा ग्राम इमझर निवासी पंचम सल्लास, रज्जू आर्मो व ग्राम नीची इमझर निवासी शोभाराम ठाकुर की मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 20 एनसी 4876 के द्वारा 19 जुलाई 2020 को 60 लीटर कच्ची महुआ हाथ भट्टी की शराब मय वाहन जब्त किया गया था। इनके प्रकरण में अपर कलेक्टर कोर्ट ने जब्त मदिरा के व्ययन और मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी-20 एनसी-4876 को शासन के पक्ष में राजसात कर जब्तशुदा वाहन की नीलामी कर राशि शासकीय कोष में जमा करने का आदेश पारित किया है। वहीं दूसरे प्रकरण में ग्राम बिजौरी चरगंवा निवासी गुड्डू उर्फ सुरेन्द्र यादव, कल्लू उर्फ कमल लोधी द्वारा मोटर साइकिल क्रमांक एमपी-20 एनक्यू-0680 के माध्यम से 62 लीटर कच्ची महुआ हाथ भट्टी की शराब मय वाहन 31 जुलाई 2020 को जब्त की गई। इस प्रकरण में सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर ने जब्त मदिरा को राजसात कर व्ययन करने और मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त मोटर साइकिल को राजसात कर नीलामी करने और राशि शासकीय कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है। 

जबकि इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में ग्राम बिजौरी चरगंवा निवासी अज्जू उर्फ अजय लोधी, कमलेश उर्फ गुड्डू गौड़ तथा मोटर साइकिल क्रमांक एम-20 एनई 9356 के माध्यम से 60 लीटर कच्ची महुआ हाथ भट्टी की शराब 12 अगस्त 2020 को परिवहन करते हुए जब्त की गई थी। यह प्रकरण अपर कलेक्टर कोर्ट में प्रचलित था, जिस पर जब्त मदिरा 60 लीटर को राजसात कर व्ययन की कार्यवाही करने और मोटर साइकिल को जब्त कर नीलामी कराकर राशि शासकीय कोष में जमा कराने का निर्देश पारित किया गया है।