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31 मार्च तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो बेकार हो जााएगा आपका PAN Card, जानिये कैसे चेक कर सकते हैं स्टेट्स

 


यदि आपने नया-नया पैन कार्ड बनवाया है तो 25 दिनों के अंदर आधार कार्ड (PAN Aadhaar) से लिंक (Link) जरूर करवां लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। हालांकि आपके पास अपना पैन (PAN) आधार से लिंक करवाने के लिए 25 दिन शेष हैं। यहां बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने पैन और आधार लिंक (Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। ऐसे में आपने 31 मार्च तक आधार और पैन (PAN Link) को लिंक करने का काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार भी हो सकता है। इनएक्टिवेट पैन कार्ड के इस्तेमाल पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी है।

आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं ऐसे करें पता

अगर आपको नहीं पता है कि आपका आधार और पैन आपस में लिंक है या नहीं तो आप आधार आयकर (Income Tax) विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं। वेबसाइट (Website) में जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड क्विक लिंक का ऑपशन (Option) मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। नए वेप पेज पर ऊपर की तरफ एक हाइपरलिंक होगा। यहां आधार को पैन से लिंक (Link) करने के आवेदन की जानकारी दी गई होगी। इस हाइपरलिंक (Hyperlink) पर क्लिक करने के बाद आप पैन और आधार की डिटेल भरें। इसके बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस (View Link Aadhaar Status) पर क्लिक करना होगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक हैं या नहीं।

ऐसे भी कर सकते हैं लिंक

आप आधार और पैन को लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने के लिए एसएमएस का रास्ता भी अपना सकते हैं। इसके लिए आप कैपिटल लेटर में IDPN टाइप करें। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और पैन नंबर लिखें और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर सेंड करें। इसके बाद आयकर विभाग द्वारा पैन और आधार को आपस में लिंक करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

आपके मोबाइल पर आएगा ओटीपी

ऑनलाइन ही पैन और आधार को लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां लेफ्ट साइड आप क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें। याद रहे कि आपका अकाउंट नहीं बना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन (Registration) करनी होगी। इसमें आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम (Name) की जानकारी देनी होगी। इसमें ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पर भी आएगा। ओटीपी (OTP) भरने के बाद आपका आधार और पैन आपस में लिंक हो जाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।