नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से फ्यूचर ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपये की डील पर रोक लगा दी है। अदालत ने फ्यूचर रिटेल को निर्देश दिया है कि वह इस डील पर आगे कोई कार्रवाई ना करें। वहीं कोर्ट ने केस में सिंगापुर के मध्यस्थ का आदेश बरकरार रखा। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया है।
कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप और इसके निदेशकों को बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने के लिए पीएम राहत कोष में 20 लाख रुपये जमा करने के लिए भी कहा है। देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेलर ग्रुप, जिसके पास 1700 से अधिक स्टोर हैं, वो पिछले साल रिलायंस के मार्केट लीडर बनने के लिए अपने रिटेल कारोबार को बेचने पर सहमत हुआ था।
आपको बता दें कि अमेजन ने इस डील के खिलाफ अक्टूबर 2020 में सिंगापुर की एक बेंच के सामने चुनौती दी। अमेजन ने इस दौरान आरोप लगाया था कि रिलायंस के साथ बिजनेस डील उसके साथ अनुबंध की अवहेलना है।
सिंगापुर की बेंच ने अक्टूबर 2020 को अंतरिम आदेश में फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ डील को आगे बढ़ने से रोक लगा दी थी, जिसको फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।