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कोविड पीड़ित बिजली कर्मियों को 03 लाख रूपए तक चिकित्सा एडवांस की सुविधा कंपनी ने लागू की अग्रिम तत्काल सहायता योजना


कोविड पीड़ित बिजली कर्मियों को रू. 3 लाख तक चिकित्सा एडवांस की सुविधा कंपनी ने लागू की कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना

संविदा बिजली कर्मियों को भी दो माह की पारिश्रमिक राशि अधिकतम रू. 70 हजार चिकित्सा एडवांस के रूप में प्रदान की जावेगी ।

 जबलपुर | मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा नियमित बिजली लाइन कर्मियों/कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के कोविड 19 से ग्रसित होने पर तत्काल चिकित्सा एडवांस दिया जावेगा । कंपनी के एम.डी. किरण गोपाल ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि बिजली कर्मियों के कोविड पाजीटिव होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तथा आर्थिक कारणों से इलाज प्रारंभ कराने में कठिनाई भी हो रही है। इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे बिजली कार्मिको को अधिकतम रू. 3 लाख तक की राशि चिकित्सा एडवांस के रूप तत्काल प्रदान की जावेगी । उन्होंने बताया कि संविदा बिजली कर्मियों को भी दो माह की पारिश्रमिक राशि अधिकतम रू. 70 हजार चिकित्सा एडवांस के रूप में प्रदान की जावेगी।

कंपनी द्वारा आज से लागू की गई कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना के प्रावधान के अनुसार कंपनी के किसी भी नियमित अधिकारी/कर्मचारी/लाइन कर्मी द्वारा स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने पर चिकित्सा एडवांस हेतु आवेदन किया जा सकता है जिसकी अधिकतम सीमा रू. 03 लाख होगी । चिकित्सा अग्रिम हेतु संबंधित कार्मिक को आवेदन प्रस्तुत करते समय कोविड पाजीटिव की रिपोर्ट, डाक्टर की उपचार पर्ची एवं अस्पताल में भर्ती होने की सलाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । यदि संबंधित कर्मी कोविड वार्ड या अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है तथा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की हालत में नहीं है तो अस्पताल द्वारा जारी पर्ची को उसके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जा सकेगा । ऐसे आवेदनों पर तत्काल एवं अधिकतम रू. 3 लाख तक चिकित्सा एडवांस स्वीकृत करने के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को अधिकृत किया गया है ताकि बिना किसी विलंब के चिकित्सा एडवांस की राशि संबंधित कार्मिक के वेतनखाते में स्थानांतरित कराई जा सके । कार्पोरेट मुख्यालय के अंतर्गत पदस्थ नियमित कार्मिकों के प्रकरण में चिकित्सा एडवांस स्वीकृत करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक को अधिकृत किया गया है । संविदा बिजली कर्मियों को भी दो माह की पारिश्रमिक राशि अधिकतम रू. 70 हजार चिकित्सा एडवांस के रूप में प्रदान की जावेगी । यह योजना वर्तमान परिस्थितियों के कारण फिलहाल 3 माह तक के लिए लागू की गई है । संबंधित कार्मिक के स्वस्थ हो जाने के उपरांत चिकित्सा एडवांस की राशि का समायोजन कंपनी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा ।