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आरक्षक के साथ झूमाझटकी एवं अभद्रता करने वाले आरोपी पति-पत्नि गिरफ्तार




शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर आरक्षक के साथ झूमाझटकी एवं अभद्रता करने वाले आरोपी पति-पत्नि गिरफ्तार

पति पत्नि पर धारा 186, 353, 332, 294, 506, 34 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया 

जबलपुर | थाना प्रभारी ओमती ए.पी.एस बघेल ने बताया कि दिनांक 22-4-21 को रात लगभग 8 बजे आरक्षक मोहम्मद सलमान खान उम्र 25 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह थाना यातायात  मालवीय चौक में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। दिनांक 21-4-21 को सहायक उप निरीक्षक सुदर्शन प्रसाद प्रधान आरक्षक रामसहाय, आरक्षक रामनिवास यादव के साथ तीन पत्ती चौक में वाहन चैकिंग पर यातायात थाना से डियूटी कर रहा था।लाॅकडाउन का पालन कराने के लिये आने जाने वालों  को रोककर पूछताछ कर अनावश्यक घूमने वालों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही थी।शाम लगभग 06 बजे मोटर सायकल क्रमांक एमपी 20 एनएम 3578 को रोका जिसे अमजद चला रहा था तथा पीछे अमजद की पत्नी बैठी थी, जब उसने रोका और निकलने के लिये पास मांगा तो अमजद ने नगर निगम का कार्ड फैंककर दिखाया तो रामनिवास ने कहा कि ज्यादा उत्तेजित नहीं हो फैंक कर कार्ड नहीं दिखाओ, तो अमजद गाली देने लगा, जिसे गाली देने से मना किया तो अमजद एवं अमजद की पत्नी उससे अभद्रता करते हुये  शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किये एवं अमजद की पत्नी उससे झूमाझटकी करने लगी, रामनिवास जब वीडियो बनाने लगा तो अमजद की पत्नी ने मोबाइल झपटने की कोशिश एवं गाली गलौज कर झूठा आरोप लगाने लगी, कि पुलिस वालों ने मुझे गालियां दी हैं,  उपस्थित स्टाफ ने अमजद एंव अमजद की पत्नी को समझाने का प्रयास किया परन्तु दोनों पति पत्नि अभद्रता करते रहे। रिपोर्ट पर धारा 186, 353, 332, 294, 506, 34 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर  पति अमजद खान उम्र 38 वर्ष, पत्नि आरफा अंजुम उम्र 40 वर्ष दोनो निवासी नया मोहल्ला को सरगर्मी से तलाश कर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, मान्नीय न्यायालय द्वारा पत्नि आरफा अंजुम को जमानत पर रिहा करते हुये पति अमजद खान को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेज दिया गया।