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नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के कारोबारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में निरूद्ध करने का आदेश जारी किया गया


जिला दंडाधिकारी ने दिया नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के कारोबारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में निरूद्ध करने का आदेश


जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले साहू मोहल्ला सिद्धबाबा निवासी महेश साहू उम्र 34 वर्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने के आदेश जारी किया है। 

जिला दंडाधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत महेश साहू को केन्द्रीय जेल में तीन माह की अवधि के लिए निरूद्ध करने का यह आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया है। प्रतिवेदन में कहा गया था कि महेश साहू करीब वर्ष 2017 से लगातार नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं जैसे फेनारामाईन, लेजेसिक, ल्यूपीजेसिक एवं एविल का बिना वैधानिक दस्तावेजों एवं डॉक्टरी सलाह के विक्रय करने में लिप्त है। उसके विरूद्द विभिन्न थाना क्षेत्रों में 9 अपराध भी पंजीबद्ध हैं एवं कुछ मामले सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं। इन प्रतिबंधित एवं नशीली दवाओं का अवैधानिक रूप से विक्रय कर वह युवा पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। 

पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में कहा गया है कि पूर्व में आपराधिक मामलों में अभियोजन एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बावजूद महेश साहू के आचरण में कोई सुधार नहीं आया है। प्रतिवेदन में उसकी समाज विरोधी इन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई थी।