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बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए याचिका दायर, केंद्र एवं दिल्ली सरकार से जवाब तलब



दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में केंद्र और दिल्ली सरकार को 2020-21 सत्र के लिए बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को टीका लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने तीन वकीलों द्वारा दायर याचिका पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे इस संबंध में अपना पक्ष रखने को कहा।

अदालत ने पूछा कि जिन कोविड-19 टीकों का फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है क्या उन्हें 18 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जा सकता है।

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष के त्रिपाठी और केंद्र सरकार की स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा ने कहा कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं जबकि 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं।

1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन इस बीच, कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू नही हो पाया था।