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शनिवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगा जनता कर्फ्यू उल्लंघन करने पर होगी 188 के तहत कार्यवाही


शनिवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगा जनता कर्फ्यू कलेक्टर ने की नागरिकों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों और प्रतिबंधों के बारे में जारी किये गये आदेशानुसार आज शनिवार 19 जून की रात 10 बजे से सोमवार 21 जून की सुबह 6 बजे तक जिले भर में जनता कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जनता कर्फ्यू कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा 31 मई को जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के नागरिकों से जनता कोरोना कर्फ्यू के दौरान घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतने का अनुरोध करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क लगाये तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें। श्री शर्मा ने नागरिकों को आगाह किया है कि जिले में कोरोना संक्रमण कम जरुर हुआ है लेकिन इसके दोबारा फैलने का खतरा अभी भी बना हुआ है। अत: सभी को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।