जिले में कोरोना कर्फ्यू से दी गई छूटों एवं प्रतिबन्धों की अवधि 15 जून तक बढ़ाई गई। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश।
कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर संशोधित आदेश (कोरोना कर्पयू छूट हेतु)
क्रमांक / 4283/ एस. डब्ल्यू / 2021
जबलपुर, दिनांक 7 जून 2021.
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 29.05.2021 में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत् जबलपुर जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत कोरोना कर्फ्यू छूट एवं प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक 3036/ एस. डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 31.05.2021 एवं आदेश क्रमांक 4132 / एस.डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 03.06.2021 को यथावत रखते हुये एवं उसकी समय सीमा में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 15.06.2021 की अर्द्धरात्रि तक बढ़ाया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।
(कर्मवीर शर्मा )
जिला दण्डाधिकारी (जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 7 जून,