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जबलपुर कलेक्टर ने की 06 आदतन अपराधियों पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही


जिला दण्डाधिकारी ने की छह आदतन अपराधियों पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही।

एक का जिला बदर पांच को सप्ताह में एक दिन थाने में दर्ज करानी होगी उपस्थिति।

जबलपुर |जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने छह आदतन अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर एक को जिला बदर करने तथा पांच अपराधियों को छह माह की अवधि तक सप्ताह में एक दिन संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिये है।

इन अपराधियों में बजरंग नगर करमेता निवासी मोहित उर्फ पासा विश्वकर्मा पिता राजेन्द्र विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी करते हुये जिला दण्डाधिकारी ने 48 घंटे के भीतर उसे जबलपुर जिले सहित कटनी, उमरिया, दमोह, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला एवं डिंडौरी जिलों की सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिये है। आदेश में कहा गया है कि मोहित उर्फ पासा विश्वकर्मा आगामी छह माह तक जबलपुर सहित इसके समीपवर्ती इन सभी जिलों की सीमा में प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेगा।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिन पांच अपराधियों को सप्ताह के एक दिन संबंधित पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिये गये हैं उनमें तिलहरी तालाब के पास थाना गोराबाजार निवासी अमर पासी पिता रेवाराम पासी उम्र 30 वर्ष को छह माह तक थाना गोराबाजार में प्रत्येक शुक्रवार को, पब्लिक स्कूल के पीछे कंचनपुर थाना आधारताल निवासी राबिन विश्वकर्मा पिता राजू विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष को आधारताल थाना में प्रत्येक शुक्रवार को, कदम तलैया छोटी ओमती निवासी पवन सोनकर पिता पप्पू सोनकर उम्र 24 वर्ष को प्रत्येक शुक्रवार को थाना बेलबाग में, पाण्डे अस्पताल के पीछे ब्यौहार बाग निवासी सोनू उर्फ अण्डा सोनकर पिता नीलकमल सोनकर उम्र 30 वर्ष को प्रत्येक शुक्रवार को थाना बेलबाग में तथा श्याम सिंह का बाड़ा गोहलपुर निवासी अमजद चच्चा उर्फ मोटू पिता बरकत हुसैन उम्र 34 वर्ष को प्रत्येक शुक्रवार को थाना गोहलपुर में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी छह आदतन अपराधियों पर यह कार्यवाही उनकी समाज विरोधी एवं अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। सभी छह अपराधियों पर मारपीट करने, हत्या का प्रयास करने, जान से मारने की धमकी देने, धारदार हथियार के साथ घर में घुसकर हत्या करने की नियत से मारपीट करने जैसे गंभीर अपराध दर्ज है।