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जबलपुर कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई 03 आदतन अपराधियों का 06 माह के लिए किया जिला बदर

03 आदतन अपराधियों का जिला बदर 02 अपराधियों को सप्ताह में 01 दिन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश।


48 घंटे के भीतर इन जिलों की सीमा से बाहर जाने के दिये गये हैं निर्देश। 

जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर तीन आदतन अपराधियों का छह माह की कालावधि के लिए जिला बदर कर दिया है, तथा दो अपराधियों को सप्ताह में एक दिन संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिये हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जिन अपराधियों को छह माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। उनमें बड़ी मदार टेकरी थाना हनुमानताल निवासी अल्लू उर्फ अलीम पिता अनवर खान उम्र 22 वर्ष, सिंधी कैम्प भानतलैया निवासी विशाल चक्रवर्ती पिता कल्लू चक्रवर्ती उम्र 22 वर्ष एवं वेलकम कालोनी पटैल नगर थाना अधारताल निवासी विशाल उर्फ दरोगा पिता संजय उर्फ नामी पाण्डेय उम्र 20 वर्ष शामिल हैं। 

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में इन तीनों अपराधियों को जबलपुर सहित इससे लगे सीमावर्ती जिलों मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से भी आगामी छह माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। इस दौरान इन्हें इन जिलों में प्रवेश और निवास की अनुमति भी नहीं होगी, इन्हें 48 घंटे के भीतर इन जिलों की सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिये गये हैं। 

जिला दंडाधिकारी ने जिन दो अपराधियों को राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगामी छह माह तक सप्ताह के एक दिन संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। उनमें ग्राम जमुनिया थाना चरगंवा निवासी छुट्टू उर्फ ब्रजपाल यादव पिता मन्नू यादव उम्र 33 वर्ष एवं रानीताल गेट नंबर एक के सामने रहने वाले सोनू सोनकर राय पिता प्रेम सोनकर उर्फ तुलसीराम सोनकर राय उम्र 31 वर्ष शामिल हैं। जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार छुट्टू उर्फ ब्रजपाल यादव को प्रत्येक मंगलवार को चरगंवा पुलस थाना में तथा सोनू सोनकर को प्रत्येक मंगलवार को लार्डगंज पुलिस थाना में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं। 

जिला दंडाधिकारी द्वारा पांचों अपराधियों पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। इन अपराधियों पर मारपीट करने, जुआं खेलने, हत्या के प्रयास, हत्या करने, अवैध शस्त्र रखने, जान से मारने की धमकी देने एवं गुंडागर्दी करने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।