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क्राईम ब्रांच एवं थाना लार्डगंज पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही आरोपी को धर दबोचा



क्राईम ब्रांच एवं थाना लार्डगंज पुलिस की संयुक्त कार्यवाही नकली पान मसाला राजश्री व विमल गुटका बेचने वाला पुलिस गिरफ्त में।


2 लाख 25 हजार रूपये कीेमति नकली पान मसाला की सामग्री तथा राजश्री व विमल गुटका के खाली पाउच एवं परिवहन में प्रयुक्त आटो जप्त।


थाना लार्डगंज अप.क्र. /2021धारा 420,272,273 भदवि  ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103,104एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की,धारा-26(1),26(2)एवं51,52,59,6


नाम पता गिरफ्तार आरोपी -  

राजू उर्फ कमलेश कुमार गुप्ता पिता नाथूराय गुप्ता उम्र- 43 वर्ष निवासी कछपुरा गणेश नगर यादव कालोनी लार्डगंज 👇 VIDEO 



जबलपुर|क्राईम ब्रांच एवं थाना लार्डगंज पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी को धर दबोचा इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आज दिनांक 27/9/2021 को क्राईम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि गणेश नगर में राजू उर्फ कमलेश कुमार गुप्ता मानव जीवन के लिये हानिकारक पान मसाले का गुटखा पाउडर और नकली राजश्री, विमल गुटखा बिना किसी विधिक व्यापारिक लाइसेंस के धोखाधड़ी करते हुए बाजार मे व्यापार कर अवैध लाभ अर्जित कर रहा है। कुछ ही देर में अपने छोटा हाथी लोडिंग वाहन में गुटका पाउच रखकर बेचने के लिए कही रवाना होने वाला है। यदि तत्काल कार्यवाही की जाये तो रंगे हाथों पकड़ा जायेगा। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराते हुये क्राईम ब्रांच एवं थाना लार्डगंज की संयुक्त टीम द्वारा सूचना पर पहुंचे खाद्य निरीक्षक विनोद धुर्वे की उपस्थिति मे गणेश नगर में दबिश देते हुये घर पर मौजूद राजू उर्फ कमलेश कुमार गुप्ता से सघन पूछताछ की गयी।


पूछताछ करने पर कमलेश कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि वह पहले राजश्री पान मसाला एवं विमल पान मसाला तथा विमल एवं राजश्री पान मसाला में उपयोग की जाने वाली तम्बाकू को विमल व राजश्री की प्लास्टिक की थैलियों को कानपुर से ट्रेन के जरिए बुलवाकर पाउच पैक करने वाली मशीन से पैक करके नियत कीमत पर बाजार में बेचता था, किंतु पिछले तीन महीने से पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही रेड कार्यवाही केे डर कर काम बंद कर दिया था। एवं पाउच पैक करने वाली मशीन को नष्ट करके कबाड में बेच दिया है। लेकिन पुराना बचा हुआ माल उसके पास रखा है जो बेच रहा हूं।


मकान के अंदर कमरे की तलाशी लिए जाने पर विमल पान मसाला गुटखे के 10 रूपये वाले बड़े 50 नग पैकेट, राजश्री पान मसाला गुटखे के 20 रूपये वाले 50 नग पैकेट बोरियों मे भरे हुए, एक बोरी मे राजश्री गुटखे मे उपयोग की जाने वाली ब्लैक लेबर ब्रान्ड की तम्बाकू के 500 नग पैकेट, एक बोरी मे विमल गुटखे मे उपयोग की जाने वाली व्ही-1 टोबेको के 300 पैकेट, एक हरे रंग की बड़ी बोरी मे विमल गुटखे मे उपयोग मे की जाने वाली तम्बाकू व्ही-1 टोबेको के 300 नग पैकेट, एक बोरी मे राजश्री गुटखे में उपयोग की जाने वाली तम्बाकू के 100 नग बड़े पैकेट, एक पीले रंग की बड़ी बोरी में रखे विमल गुटखे में उपयोग की जाने वाली तम्बाकू के 500 पैकेट, एक बोरी  जिस पर गोवर्धन पशु आहार लिखा हुआ है। मटमैले रंग का पुराना खुला पानमसाला गुटखा कुल वजन 41 किग्रा, एक काले रंग की बोरी मे रखा पुराना मटमैले रंग का पान मसाला गुटखा वजन 60 किग्रा. एक लाल रंग की बोरी मे जिसमें अजीत एग्रो लिखा हुआ है में रखा पुराना मटमैले रंग का पान मसाला गुटखा वजन 8 किग्रा.  एक पीले रंग की प्लास्टिक की बोरी जिसमे अमूल लिखा हुआ है में रखा पुराना मटमैले रंग का पानमसाला गुटखा वजन 19 किग्रा. एक प्लास्टिक की बोरी में लाल रंग वाले विमल गुटके के खाली थैलियॉ  वजनी 02 किग्रा. एक प्लास्टिक की बोरी मे रखे हुए विमल गुटके के बडे खाली पैकेट बैगनी रंग वाले वजनी 11 किग्रा. एक प्लास्टिक की बोरी मे रखे हुए विमल गुटके के बडे खाली पैकेट कत्थई रंग वाले खाली थैली वजन 02 किग्रा,  एक प्लास्टिक की बोरी में रखे हुए राजश्री गुटके के बड़े खाली पैकेट खाली थैली वजन 08 किग्रा  तथा एक प्लास्टिक की थैलिया चिपकाने वाला इलेक्ट्रिक हीटर चालू हालत में मिला उपरोक्त सभी सामान कीमती 2 लाख 25 हजार रूपये का तथा परिवहन में प्रयुक्त टाटा एस कंपनी का लोडिंग वाहन एमपी 17 एल 0482, जप्त करते हुये आरोपी राजू उर्फ कमलेश कुमार गुप्ता द्वारा बिना विधिक अनुमति के मानव जीवन के लिए असुरक्षित खाद्य पदार्थ  ब्रांडेड कम्पनी के नकली पान मसाला, गुटखा पाउच कर पैकिंग कर करना  पाये जाने पर धारा 420,272,273 भादवि  ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103,104 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा- 26(1),26(2) एवं 51,52,59,63 के तहत कार्यवाही करते हुये प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया गया है।