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मध्य प्रदेश गृह विभाग की ओर से गणेशोत्सव और मोहर्रम के बाद होने वाले चेहल्लुम के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी


आगामी त्योहारों को लेकर महत्वपूर्ण सूचना


गृह विभाग, मध्यप्रदेश ने जारी की नई गाइडलाइन


गणेश मूर्तियां एवं ताजिए (चेहल्लुम) के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 बाय 45 फीट रहेगा।


- ऐसी जगह झांकियां नहीं बनेंगी, जहां की सड़कें या जगह संकरी हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सके।



- झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे।


- मूर्ति और ताजियों का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति करेगी, अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे, जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य।


• जिला प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर ही मूर्ति एवं ताजियों का विसर्जन होगा।


• धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे, विसर्जन के लिए भी जुलूस नहीं निकलेगा।


लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।


• सभी श्रद्धालु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे।


- गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे।