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मछली मार्केट में पुलिस पर पटाखे फेंकने एवं पथराव करने वाले 3 के विरूद्ध एन.एस.ए. का वारंट जारी



जारी वारंट में बाबर अली एवं दिलशाद अहमद तथा इमरान उर्फ पोशाक को गिरफ्तार कर, कराया गया केन्द्रीय जेल में निरूद्ध।

जबलपुर |ईद मिलादुन्नवी के दिन मुशलिम समुदाय की भीड़ मे शामिल उपद्रवियो ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर जलते हुए पटाखे छोड़ दिए, जिससे पुलिसकर्मीयों मे अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया,अब पुलिस ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर एन.एस.ए की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तीन उपद्रवियों पर आज कार्रवाई की है। थाना गोहलपुर क्षेत्रांतर्गत  मछली मार्केट में 19-10-21 को  पुलिस एंव प्रशासनिक अधिकारियों पर जलते पटाखे फेंकने एवं पथराव करने वालो के विरूद्ध अपराध क्रमांक 912/21 धारा 307, 353, 332, 186, 152, 147, 148, 149, 188, 294, 427, 506 भादवि एवं 7, 9 विस्फोटक अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।


पुलिस के द्वारा वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को चिन्हित करते हुये पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर जलते हुये पटाखे फेंकने एवं पथराव करने वाले 41 आरोपियो की आज दिनॉक 25-10-21 तक प्रकरण में गिरफ्तारी की है।


थाना प्रभारी गोहलपुर अरविंद कुमार चौबे ने बताया कि 1-बाबर अली पिता कौशर अली उम्र 34 वर्ष निवासी चार खम्बा हनुमानताल जिसके विरूद्ध 37 अपराध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, अपहरण, बलवा कर मारपीट तोडफोड, जुआं एक्ट, तथा 2- दिलशाद अहमद उर्फ बकरा पिता गुलाम मोह. अंसारी उम्र 27 वर्ष निवासी नसीमाबाद चार खम्बा हनुमानताल जिसके विरूद्ध 14 अपराध लूट, घर में घुसकर मारपीट, नकबजनी, चोरी, जुआं, आर्म्स एक्ट के तथा 3-इमरान उर्फ पोशाक पिता मंसूर अहमद उम्र 31 वर्ष निवासी चांदनी चौक हनुमानताल, जिसके विरूद्ध रास्ता रोककर बलवा कर पत्थरबाजी  करने के अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन हैं।  

उपरोक्त तीनों आरोपियों के द्वारा दिनॉक 19-10-21 को भी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के उपर जलते हुये पटाखे एवं पत्थर फेंके गये तथा भीड़ को उकसाया गया, तीनों के स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी के भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।

तीनों के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला दण्डाधिकारी जबलपुर कर्मवीर शर्मा के द्वारा आरोपी बाबर अली एवं दिलशाद अहमद तथा इमरान उर्फ पोशाक की आपराधिक गतिविधियो को दृष्टिगत रखते हुये आज दिनॉक 25-10-21 को एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर बाबर अली एवं दिलशाद अहमद तथा इमरान उर्फ पोशाक को आज एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया है।