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स्कूल फीस की जानकारी नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर अब कसेगा शिकंजा

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त माह में आदेश दिया था, कि सभी निजी स्कूल फीस संबंधी जानकारी सार्वजनिक करें।



शिक्षा विभाग ने कलेक्टरों को इस मामले में  कार्रवाई के निर्देश दिए है।शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के कलेक्टर अपने स्तर पर स्कूलो से जानकारी अपलोड करवाएँगे।


जबलपुर|निजी स्कूलों को बार-बार आदेश जारी करने के बाद भी स्कूलों ने फीस की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यही कारण है, कि अब शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के कलेक्टर अपने स्तर पर स्कूलो से जानकारी अपलोड करवाएँगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई और इस दरम्यान अभिभावकों से वसूली गई फीस की जानकारी सार्वजनिक करने में प्रदेश के निजी स्कूल लंबे समय से आनाकानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्कूल फीस समेत अध्यापन की जानकारी 03 सितम्बर तक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी थी। इसके बावजूद मात्र 25 फीसदी स्कूलों ने जानकारी मुहैय्या कराई है।शेष निजी स्कूलों ने जानकारी अपडेट नहीं की।


ये है मामला

कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त माह में आदेश दिया था, कि सभी निजी स्कूल फीस संबंधी जानकारी सार्वजनिक करें। स्कूलों को यह बताना होगा कि किस-किस मद में फीस ली गई है। अंतिम तारीख बीतने के बाद भी जानकारी नहीं देने पर शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है।