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BREAKING NEWS सम्पूर्ण जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के साथ धारा 144 लागू

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है।



उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।



जबलपुर|कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।


कोरोना संक्रमण से आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में सम्पूर्ण जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है । इसके साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क के उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग आदि के पालन को अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार  अर्थदंड की कार्यवाही की जायेगी ।


प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया कि रात्रि कालीन कर्फ्यू से अत्यावश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, अस्पताल, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, पैथालॉजी लेब, दवा दुकान, फायर सर्विस एवं कोविड-19 व्यवस्था में लगे सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को छूट रहेगी। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय, अंतर जिला एवं जिले के भीतर माल परिवहन और यात्रियों के परिवहन की अनुमति होगी। रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान उद्योग एवं औद्योगिक कार्य भी जारी रहेंगे ।


प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक जिले के सभी सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब एवं स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 के दोनों टीके लगवा चुके व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सबंधित संस्थान के मालिक, प्रबंधक एवं संचालक की होगी। सभी शासकीय सेवकों को कोविड-19 के दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा। कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों का नाम सूचीबद्ध करेंगे जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके नहीं लगवायें हैं। कार्यालय प्रमुख इन कर्मचारियों को दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करेंगे ।


आदेश में सभी स्कूल, कॉलेज एवं हॉस्टल में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को  कोविड-19 के दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा । इसकी जिम्मेदारी सबंधित शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य अथवा संचालक की होगी।



प्रतिबंधात्मक आदेश में सभी मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को कोविड-19 टीके की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। जिस दुकानदार द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना सबंधित मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबन्धन अथवा मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे । सभी सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल आदि के स्टाफ को कोरोना के दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा । आदेश में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को कोविड-19 के दोनों टीके लग चुके हैं, उन्हें दोनों टीकों के प्रमाण-पत्र की प्रति अथवा सॉफ्ट कॉपी रखना होगी।



जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।