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गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त 5 आदतन अपराधियों के विरूद्ध हुई जिलाबदर की कार्यवाही

कलेक्टर ने पांच अपराधियों के विरूद्ध की जिलाबदर की कार्यवाही।





कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त पांच आदतन अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही का आदेश जारी किया है।



जबलपुर |जिला बदर की कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज सोमवार को 5 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर करने का आदेश पारित किया।


इनमें ग्राम चरगंवा निवासी 44 वर्षीय अल्लू उर्फ अशोक जैन, सरस्वती स्कूल के पास सर्रा-पीपर थाना रांझी निवासी 29 वर्षीय अखिलेश उर्फ अभिषेक उर्फ बाबू पिल्ले, रविदास नगर मरघटाई के पास थाना रांझी निवासी 22 वर्षीय अमरदीप चौधरी, ग्राम धरमपुरा थाना चरगंवा निवासी 26 वर्षीय मुकेश राय और ग्राम जमुनिया थाना चरगंवा निवासी 54 वर्षीय उत्तम झारिया के विरूद्ध कलेक्टर ने जिला बदर का आदेश जारी किया है।


इन सभी अपराधियों के विरूद्ध मारपीट करने, गाली-गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने, गुंडागर्दी करने जैसे आदि कई मामले प्रचलित हैं। 



कलेक्टर श्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इन सभी पांच अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही किया है। इसके तहत पांचों अपराधियों को जबलपुर जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह, उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि तक निष्कासित कर दिया है। जिला बदर की कालावधि तक इन्हें केवल न्यायालय प्रकरणों में पेशी दिनांक को ही उपस्थिति की छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।