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9 आदतन अपराधियों का हुआ जिलाबदर 48 घंटे का कलेक्टर ने दिया समय जबलपुर जिले सहित इन सभी जिलों से किया बाहर

जिला दंडाधिकारी ने किया नौ आदतन अपराधियों का जिलाबदर।




नौ अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर जिला सहित कटनी, उमरिया, दमोह, मंडला, डिंडौरी, सिवनी एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये हैं।



जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की अनुशंसा पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश पारित कर नौ आदतन अपराधियों का उनकी समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है।



जिला बदर किये गये अपराधियों में सरकारी कुंआ महाराणा प्रताप चौक थाना हनुमानताल निवासी आनंद चौधरी पिता रेवाराम चौधरी उम्र 24 वर्ष, ग्राम कूडन थाना भेड़ाघाट निवासी दिलावर खान पिता श्मशेर सिंह उम्र 37 वर्ष, कुचबंधिया मोहल्ला कांचघर थाना घमापुर निवासी राज कुचबंधिया पिता राजेश कुचबंधिया उम्र 20 वर्ष, गली नंबर सोलह काली मंदिर सदर थाना केंट निवासी रीतेश उर्फ चूना पिता राजकुमार चौधरी उम्र 28 वर्ष, निसार अली का बगीचा थाना गोराबाजार निवासी राजा उर्फ फहीम खान पिता नयूम खान उम्र 22 वर्ष, मनमोहन नगर थाना रांझी निवासी अमन केवट पिता सुभाष केवट उम्र 19 वर्ष, हीरा बिल्डिंग के पास सिंधी कैंप थाना हनुमानताल निवासी राजा सोनकर पिता मुन्ना बच्चा सोनकर उम्र 30 वर्ष, एल 15/8 ब्रजमोहन नगर रामपुर थाना गोरखपुर निवासी राजू पटवा पिता बेड़ीलाल पटवा उम्र 30 वर्ष तथा चौधरी मोहल्ला पाटन थाना पाटन निवासी कपिल लोधी ठाकुर पिता कृष्ण कुमार लोधी ठाकुर उम्र 23 वर्ष शामिल है।



जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर के आदेश में इन सभी नौ अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर जिला सहित कटनी, उमरिया, दमोह, मंडला, डिंडौरी, सिवनी एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि जिला बदर की अवधी के दौरान ये अपराधी इन जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे। 


 

एक अपराधी को माह में दो दिन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश।

जिला दंडाधिकारी ने नौ आदतन अपराधियों का जिला बदर करने के अलावा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर एक अन्य अपराधी साकार कालोनी बिलहरी थाना गोराबाजार निवासी रक्कू उर्फ राकेश यादव पिता मोतीलाल यादव उम्र 37 वर्ष को छह माह की अवधि तक हर माह की 12 एवं 24 तारीख को थाना गोराबाजार में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिये हैं।