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3 थोक दवा दुकानों के लायसेंस निरस्त


तीन थोक दवा दुकानों के लायसेंस निरस्त



आकस्मिक जांच की कार्यवाही के दौरान तीनों दवा दुकानों में कोडीन युक्त कफ सीरप के क्रय-विक्रय के रिकार्ड में पाई गई अनियमितता।




(1) एसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नेपियर टाउन स्थित मेसर्स डी.के. इंटरप्राइजेस।




(2) उषा मित्र मार्ग ब्यौहारबाग स्थित मेसर्स नंदा ऐसोसिएट्स।




(3) कंचनपुर स्थित मेसर्स जय मॉं एसोसिएट्स।





जबलपुर |औषधि अनुज्ञापन अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आकस्मिक जॉंच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण तीन थोक दवा दुकानों के लायसेंस निरस्त कर दिये हैं। इन दवा दुकानों में एसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नेपियर टाउन स्थित मेसर्स डी.के. इंटरप्राइजेस, उषा मित्र मार्ग ब्यौहारबाग स्थित मेसर्स नंदा ऐसोसिएट्स एवं न्यू शारदा नगर हाउसिंग को-ऑपरेटिंग सोसायटी कंचनपुर स्थित मेसर्स जय मॉं एसोसिएट्स शामिल है। 



औषधि अनुज्ञापन अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन देवेन्द्र कुमार जैन के अनुसार इन दवा दुकानों की दवाओं का नशे के रूप में दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से पूर्व में आकस्मिक जांच की गई थी, तथा अनियमिततायें पाये जाने पर इन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किये गये थे। उन्होंने बताया कि इन दवा दुकानों की स्वीकृत थोक अनुज्ञप्तियॉं एवं क्रय-विक्रय अनुज्ञप्तियॉं निरस्त करने की कार्यवाही इनके द्वारा नोटिस का समाधानकारक जबाव न प्रस्तुत कर पाने के कारण की गई है।


 

औषधि अनुज्ञापन अधिकारी के मुताबिक आकस्मिक जांच की कार्यवाही के दौरान तीनों दवा दुकानों में कोडीन युक्त कफ सीरप के क्रय-विक्रय के रिकार्ड में अनियमितता पाई गई थी, तथा दवाओं के क्रय-विक्रय का रिकार्ड, बिल बुक एवं कैशमेमो संधारित नहीं पाये गये थे। इसके अलावा दवाओं के भण्डारण की स्थितियां भी अपर्याप्त पाई गई थी। 


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