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खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त हाईवा डम्फर पर 4 लाख 29 हजार का जुर्मना

खनिज के अवैध परिवहन के दस प्रकरणों में 4 लाख 29 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित



 

जबलपुर |खनिज के अवैध परिवहन के दस प्रकरणों में आदेश पारित कर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने 4 लाख 29 हजार 100 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। आदेशों में अर्थदण्ड की राशि शासन के खाते में जमा करने पर अवैध परिवहन में प्रयुक्त जप्तशुदा वाहनों को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये गये है। 



कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत इन प्रकरणों में से तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 30 जनवरी को हाईवा नम्बर एमपी 20 एचबी 8399 से रेत का अवैध परिवहन किये जाने के मामले में परिवहन कर्ता वाहन चालक राकेश मेहरा एवं वाहन मालिक मनोज सिंह राजपूत पर 2 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार 7 फरवरी को तिलवारा थाना क्षेत्र में ही हाईवा वाहन नम्वर एमपी 20 एचबी 2244 से गिट्टी का अवैध परिवहन के पकड़े गये मामले में वाहन चालक बबलू गोटियां एवं वाहन मालिक अनुपम कुमार जैन पर 75 हजार 600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।



नुनसर पुलिस चौकी क्षेत्र के 17 फरवरी के गिट्टी के अवैध परिवहन के मामले में परिवहन के प्रयुक्त हाईवा वाहन नम्बर एमपी 04 एचई 3243 के वाहन चालक अनिल कुमार गोंड एवं वाहन मालिक रतन कुमार राजा पर 42 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जबकि पनागर थाना क्षेत्र में मिट्टी के अवैध परिवहन के 11 फरवरी को दर्ज प्रकरण में हाईवा वाहन एमपी 19 एचए 3436 के वाहन चालक अनिल ठाकुर एवं वाहन मालिक सत्यप्रकाश दुबे पर 15 हजार रूपये, नुनसर पुलिस चौकी क्षेत्र में 17 फरवरी को दर्ज प्रकरण में गिट्टी के अवैध परिवहन में प्रयुक्त डम्फर वाहन एमपी 20 जीए 7299 के वाहन चालक रफीक शेख एवं वाहन मालिक विपिन अग्रवाल पर 24 हजार रूपये, विजयनगर थाना क्षेत्र के 15 फरवरी के मुरूम के अवैध परिवहन के प्रकरण में प्रयुक्त हाईवा वाहन एमपी 52 एच 0524 के वाहन सतीश यादव एवं वाहन मालिक अशोक चौबे पर 17 हजार 500, तिलवारा थाना क्षेत्र के 13 फरवरी के प्रकरण में हार्ड मुरूम के अवैध परिवहन में प्रयुक्त हाईवा वाहन एमपी 17 एचएच 4202 के वाहन चालक ओमप्रकाश केवट एवं वाहन मालिक नीलेश पाण्डे पर 17 हजार 500 रूपये, तिलवारा थाना क्षेत्र के 13 फरवरी के प्रकरण में हार्ड मुरूम के अवैध परिवहन में प्रयुक्त हाइवा वाहन एमपी 20 एचबी 6109 के वाहन चालक कमलेश यादव एवं वाहन स्वामी अनुपम जैन पर 17 हजार 500 रूपये, गोसलपुर थाना क्षेत्र के 30 जनवरी के प्रकरण में रेत के अवैध परिवहन में प्रयुक्त नीले रंग की हाइड्रोलिक ट्रेक्टर ट्राली के वाहन चालक विवेक विनोदिया पर 10 हजार रूपये तथा खम्हरिया थाना क्षेत्र के 11 जनवरी के प्रकरण में रेत के अवैध परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर की सिल्वर कलर की आईसर कंपनी की ट्रेक्टर ट्राली के वाहन चालक हनुमान ठाकुर एवं वाहन स्वामी पप्पू यादव पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।


 खनिज के अवैध परिवहन में इन प्रयुक्त वाहनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाने को अभिरक्षा में सौंप दिया गया था।