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Breaking jabalpur : आगामी त्यौहारों व पर्वों के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील

 उत्सव या पर्व के दौरान समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किए जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा।





 जबलपुर |कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने आगामी त्योहारों जैसे महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या, होलिकोत्सव, शब-ए-बरात, मां कर्मा देवी की जयंती, चैत्र नवरात्रि, रमजान माह, श्री रामनवमी, गुहराज निषाद जयंती, झूलेलाल जयंती, भगवान महावीर जयंती इत्यादि उत्सव व पर्व के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्सव व पर्वों के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो और यदि किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।


उन्होंने कहा है कि उत्सव या पर्व के दौरान समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किए जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किए जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। संपूर्ण जिले में दो पहिया वाहन रैली को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं करने को कहा गया है जिनसे किसी भी धर्म या वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़े और न ही सड़कों पर आने दें। घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा थाने पर भी प्रारूप में देने के उपरांत ही रखने के निर्देश है। होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने में दी जावे । पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जावे। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मकान में यदि किराएदार रखा जाता है तो इसकी सूचना संबंधित थाने में लिखित रूप से प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।उन्होंने कहा कि जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्देलित करने वाली फोटो, चित्र, मैसेज करने या संप्रदायिक मैसेज करने या इनकी फॉरवर्डिंग, लाइक, टवीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने या इन पर कमेंट या लाइक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ सोशल मीडिया की ग्रुपों पर विशेष निगाह रखी जावे। जिला मजिस्ट्रेट श्री सुमन ने कहा कि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित कर की गई है यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा और आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी साथ ही उन्होंने कहा कि यह आदेश जारी होने के 2 माह तक जबलपुर की सीमा के अंतर्गत प्रवृत्तय रहेगा।