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कई दिनो से नहीं किया है आपने अपने कर का भुगतान तो भारी छूट का उठाये लाभ , लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को

नगर निगम मुख्यालय सहित सभी संभागीय कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया जायेगा।






करों से संबंधित लंबित प्रकरणों में करदाताओं को मिलेगा भारी छूट का लाभ।



शनिवार 12 मार्च को प्रातः 10 बजे से शाम 06 बजे तक नगर निगम मुख्यालय के साथ-साथ सभी 16 संभागीय कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।




जबलपुर|राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नगर निगम जबलपुर द्वारा शनिवार 12 मार्च को निगम मुख्यालय सहित सभी निगम के सभी संभागीय कार्यालयों में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेंगी। नगर निगम द्वारा लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में करदाताओं को लाभ पहुॅंचाने के लिए व्यापक तैयारियॉं की गयी हैं।



निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ के निर्देश पर राजस्व विभाग के मुख्यालय से सभी करदाताओं को फोन कॉल करने के साथ-साथ एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक करदाता लोकअदालत के आयोजन से लाभांवित हो सके।



इस संबंध में उपायुक्त राजस्व पी एन सनखेरे ने बताया कि शनिवार 12 मार्च को प्रातः 10 बजे से शाम 06 बजे तक नगर निगम मुख्यालय के साथ-साथ सभी 16 संभागीय कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में करदाताओं को भारी राहत प्रदान की जाएगी। इस दौरान लंबे समय से लंबित राजस्व से संबंधित प्रकरणों का भी निपटारा किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि करदाताओं से बकाया 122 करोड़ की वसूली के लिए घर-घर सम्पर्क, एसएमएस, कॉल से सम्पर्क किया जा रहा है। उपायुक्त के अनुसार 47 हजार 217 ऐसे करदाता है जिन्होंने बकाया राशि जमा नहीं की है। ऐसे करदाताओं को नोटिस भी जारी किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में शासन द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुसार करदाताओं को बकाया अधिभार की राशि एवं अन्य बकाया करों के भुगतान संबंधी प्रकरणों में विशेष लाभ पहुंचाया जायेगा। उपायुक्त राजस्व ने सभी करदाताओं से इस लाभकारी आयोजन का लाभ लेने की अपील की है।