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उत्सवों पर सार्वजनिक झांकियाँ नहीं लगेंगी, जन्मदिन व सालगिरह में 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे

कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु संपूर्ण जिले के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के प्रावधानों के तहत आज प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य व त्यौ‍हार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं कर सकेंगा, और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जा सकेंगी। सभी लोग अपने-अपने घरों में पूजा और उपासना करेंगे।
धार्मिक व उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक है कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेसमास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम जैसे जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत् अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। आदेश से व्यसथित व्यंक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जिला दण्डाकधिकारी के न्या‍यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जारी सभी अनुमतियाँ यथावत प्रभावशील रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है ।