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जबलपुर हाईकोर्ट ने CM शिवराज समेत राज्यपाल और 14 मंत्रियों को जारी किया नोटिस


 जबलपुर : मध्यप्रदेश के  मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के मंत्रिमंडल में विधानसभा की सदस्यता के बगैर शामिल किए गए 14 मंत्रियों को हटाने के लिए दायर याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रदेश की राज्यपाल मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचन आयोग सहित 20 लोगों को नोटिस जारी कर दिये हैं।  राज्यपाल को उनके सचिव के माध्यम से नोटिस भेजा गया है।

मुख्य  न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति आरके दुबे की युगलपीठ ने छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किए हैं । इन सभी को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश भी  दिया गया हैं।


एडवोकेट दिनेश  उपाध्याय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी  बताया कि इस याचिका में उनकी मुवक्किल ने कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 163 एवं 164 में मंत्रिमंडल गठन का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार किसी विशेष व्यक्ति तथा विशेष परिस्थितियों में बिना निर्वाचित व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है लेकिन विधानसभा की सदस्यता के बगैर इन 14 लोगों को मंत्री बनाया गया है जिससे मंत्रिमंडल की कुल संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक मंत्री और गैर विधायक बन गए हैं जो असंवैधानिक है, इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए।

दायर  याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है  कि इतिहास में अब तक किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में ऐसे 14 लोगों को एक साथ मंत्री नहीं बनाया गया है जो शपथ लेते वक्त विधायक या सांसद नहीं रहे हों।

याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस से निर्वाचित 22 व्यक्तियों ने विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत खो बैठी थी। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद विधायक पद से इस्तीफा देने वाले 14 व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया।