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रांझी में गैस रिफिलिंग के अड्डे पर छापा, आटोरिक्शा सहित 9 गैस सिलेंडर जब्त

 रांझी में गैस रिफिलिंग के अड्डे पर छापा, आटोरिक्शा सहित 9 गैस सिलेंडर जब्त



जबलपुर | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जाँच दल द्वारा आज बापूनगर रांझी  में साहिल सोनकर द्वारा संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर की आकस्मिक जाँच की गई। जाँच के समय मौके पर साहिल सोनकर को आटोरिक्शा क्रं. एम पी 20 आर 4106 जिसका ड्राइवर सुनील चौधरी था, में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर से गैस ट्रांसफर कर भरते हुए पाया गया।


सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे के अनुसार जाँच करने पर पाया गया कि रिफिलिंग सेंटर में 70 रूपये प्रति किलो की दर से घरेलू प्रवर्ग के सिलेंडरों से ऑटोरिक्शा आदि वाहनों में गैस ट्रांसफर कर भरी जाती है। गैस ट्रांसफर करने के लिए गैस सिलेंडर को अमानक किस्म के रेगुलेटर एवं रबर पाइप से संयोजित कर विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। मौके पर मिले ऑटोरिक्शा, एचपी कम्पनी के 9 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, चार इलेक्ट्रानिक तौल काँटे,तीन विद्युत मोटर एवं तीन व्यवसायिक रेगुलेटर मय रबर पाईप जब्त किये गये।


जब्तशुदा ऑटोरिक्शा, पुलिस थाना रांझी की सुपुर्दगी में तथा सिलेंडर आदि अन्य वस्तुऍं ओम इंडेन गैस एजेंसी,रांझी की सुपुर्दगी में दी गईं। 

ऑटोरिक्शा चालक उसके मालिक, अवैध रिफिलिंग सेंटर के संचालक एवं उसके विक्रेता द्वारा कारित उक्त अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं नियंत्रण आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर अपराध से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

जाँच की कार्रवाई में सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीव अग्रवाल,सुचिता दुबे एवं भावना तिवारी शामिल रहे।