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रेत की ओव्हर लोडिंग के दो मामलों में एक लाख रूपये की प्रशमन राशि जमा कराने के निर्देश

 रेत की ओव्हर लोडिंग के दो मामलों में एक लाख रूपये की प्रशमन राशि जमा कराने के निर्देश




जबलपुर | कलेक्टर कर्म वीर शर्मा ने रेत की ओव्हर लोडिंग के दो अलग-अलग प्रकरणों में आदेश पारित कर दोषी पक्षों द्वारा 50-50 हजार रूपये की प्रशमन राशि जमा करने पर जप्त वाहनों को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये है। 

 कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जनवरी 2021 को खनिज निरीक्षक द्वारा की गई आकस्मिक जांच में शहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेत की ओव्हर लोडिंग कर परिवहन करते हुये हाइवा वाहन एम पी 20 एच बी 7506 को पकड़ कर शहपुरा पुलिस थाना के अभिरक्षा में सौँप दिया गया था। खनिज विभाग द्वारा यह प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर श्री शर्मा ने प्रकरण पर सुनवाई करते हुये अनावेदक वाहन चालक राजेन्द्र पटेल निवासी देवगंवा तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से 50 हजार रूपये की प्रशमन राशि शासन के खाते में जमा करने तथा जमा की गई राशि का मूल चालान प्रस्तुत करने पर जप्त वाहन को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये है। 

 इसी प्रकार कलेक्टर श्री शर्मा ने रेत की ओव्हर लोडिंग के मामले में 30 जनवरी 2021 को आकस्मिक जांच के दौरान खनिज अधिकारी द्वारा पकड़े गये हाइवा क्रमांक एम पी 20 एच बी 9880 को भी अनावेदक पप्पू पटेल निवासी ग्राम लाटगांव तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर द्वारा 50 हजार रूपये की प्रशमन राशि शासन के खाते में जमा कराने पर जप्ती से मुक्त करने के आदेश दिये गये।