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कलेक्टर ने 10 व्यक्तियों के विरूद्ध की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

 


कलेक्टर ने दस व्यक्तियों के विरूद्ध की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

6 लोगों को 6 माह के लिए किया जिला बदर

4 व्यक्तियों को 6 माह तक हर मंगलवार को देनी होगी पुलिस थाना में हाजिरी


जबलपुर | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्म वीर शर्मा  ने गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त दस व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। कलेक्टर ने इनमें से 6 व्यक्तियों के विरूद्ध 6 माह की अवधि तक जिला बदर करने तथा 4 व्यक्तियों को आगामी 6 माह तक प्रत्येक मंगलवार को पुलिस थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी दस व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।

जिला बदर की कार्यवाही -

कलेक्टर श्री शर्मा ने जिन 6 व्यक्तियों को जिला बदर किया है उनमें वेलकम कॉलोनी पटेल नगर महाराजपुर थाना अधारताल निवासी 20 वर्षीय विवेक पांडेय उर्फ चूहा के विरूद्ध वर्ष 2015 से अब तक 12 गंभीर अपराध दर्ज हैं। जिसमें हत्या का प्रयास, मारपीट करना, अश्लील गालियां देना, जान से मारने की धमकी देना शामिल है। वहीं वार्ड नम्बर एक शहपुरा थाना निवासी 36 वर्षीय विजय सिंह के विरूद्ध वर्ष 2012 से अब तक कुल 13 अपराध दर्ज हैं, इसमें सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट गुण्डागर्दी करना, बलवा कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शासकीय कर्मचारी से मारपीट करना शामिल है। जबकि ओमकला मंदिर के पास थाना घमापुर निवासी 28 वर्षीय आकाश उर्फ गोलू कुचबंधिया के विरूद्ध वर्ष 2015 से अब तक 15 अपराध दर्ज हैं जिसमें अवैध शराब विक्रय एवं जुआ खिलाना शामिल हैं।

इसके अलावा वार्ड नंबर एक शहपुरा थाना शहपुरा निवासी 19 वर्षीय अभिषेक सिंह राजपूत के विरूद्ध वर्ष 2018 से अब तक कुल 8 अपराध दर्ज हैं। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट, गुंडागर्दी करना, बलवा कर संपत्ति को नुकसान करना व शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट करने जैसे अपराध शामिल हैं। वहीं कमेटी हाल के पास संजय नगर थाना अधारताल निवासी 28 वर्षीय अन्नू उर्फ अभय कनौजिया के विरूद्ध वर्ष 2011 से अब तक कुल 11 अपराध दर्ज हैं, जिसमें सशस्त्र होकर बलवा कर हत्या करने, मारपीट करने, अवैध शस्त्र रखने, गाली-गलौच करने और हरिजन से अवैध रूप से पैसों की मांगकर मारपीट कर जातिगत रूप से अश्लील गालियां देने जैसे प्रकरण शामिल है। साथ ही ग्राम सिलुआ गौर चौकी थाना बरेला निवासी 29 वर्षीय राहुल अहिरवार के विरूद्ध वर्ष 2005 से अब तक 16 अपराध दर्ज हैं, जिनमें नकबजनी, गाली-गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी, हत्या का प्रयास करना और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इन सभी 6 व्यक्तियों को जबलपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह व उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि हेतु निष्कासित कर दिया गया है। जिला बदर की अवधि में संबंधित व्यक्ति न्यायालयीन प्रकरणों में केवल पेशी दिनांक को ही उपस्थित रहने की छूट रहेगी।

4 व्यक्तियों को हर सप्ताह पुलिस थाना में देनी होगी हाजिरी

कलेक्टर ने 4 व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में अलग-अलग जारी आदेश में इन सभी को हर माह के प्रत्येक मंगलवार को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने ग्राम गिदुरहा थाना मझगंवा निवासी 43 वर्षीय पवन काछी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आगामी 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक माह के हर मंगलवार को थाना मझगवां में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। पवन काछी के विरूद्ध वर्ष 2018 से अब तक कुल 9 अपराध दर्ज हैं जिसमें देशी प्लेन शराब, देशी मसाला शराब एवं अंग्रेजी शराब कब्जे में रखना एवं बेचने जैसे अपराध मझगंवा थाना में पंजीबद्ध है। वहीं पुरानी बस्ती मानेगांव रांझी थाना रांझी निवासी 30 वर्षीय सतपाल उर्फ अनिल उर्फ अमित गोंटिया के विरूद्ध वर्ष 2005 से अब तक 20 अपराध दर्ज हैं, जिसमें चाकूबाजी, अवैध हथियार रखना, मारपीट करना, अवैध रूप से बम रखना, धार्मिक विद्वेश फैलाना जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

इसके अलावा इंद्राना रोड वार्ड नंबर 13 मझौली थाना मझौली निवासी 27 वर्षीय नीलेश उर्फ नीलू साहू के विरूद्ध वर्ष 2013 से अब तक कुल 9 अपराध दर्ज हैं जिसमें झगड़ा-फसाद कर मारपीट करने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वहीं उडिय़ा मोहल्ला थाना ओमती निवासी 22 वर्षीय दिशांत यादव के विरूद्ध वर्ष 2015 से अब तक लगातार 10 अपराध दर्ज होने पर कार्यवाही की गई। दिशांत के खिलाफ हत्या का प्रयास करना, मारपीट करना, गाली गलौच करना, रात्रि गृहभेदन करना, जान से मारने की धमकी देना व आमजन के ऊपर बमबाजी करने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इन चारों व्यक्तियों के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्री शर्मा ने इन्हें आगामी 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को संबंधित थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।