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कलेक्टर ने की 2 व्यक्तियों के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

 


कलेक्टर ने की दो व्यक्तियों के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही


जबलपुर | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्म वीर शर्मा ने गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त दो व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। कलेक्टर ने इसमें से दशरथ चक्रवर्ती को जहां 6 माह के लिए जिला बदर किया है तो वहीं धर्मेन्द्र सोनकर को आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह के हर मंगलवार को हनुमानताल पुलिस थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। 

कलेक्टर श्री शर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। कलेक्टर ने दुर्गा चौक थाना हनुमानताल निवासी 28 वर्षीय धर्मेन्द्र सोनकर को आगामी 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को थाना हनुमानताल में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है। धर्मेन्द्र के विरूद्ध वर्ष 2008 से 2019 तक कुल 19 अपराध दर्ज किये गये। 

इसके अलावा रिछाई थाना रांझी निवासी दशरथ चक्रवर्ती के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्री शर्मा ने जबलपुर एवं इससे लगे सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह व उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि हेतु निष्कासित कर दिया है। इस जिला बदर की अवधि में दशरथ को केवल न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को ही उपस्थिति की छूट रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी।