कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू ।
जबलपुर | कोरोना के बढ़ते संक्रमण मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्म वीर शर्मा के द्वारा अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जिले में सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस, गैर, मेले आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे । वर- वधु पक्ष मिलाकर शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे । अंतिम संस्कार में 20 तथा उठावना एवं मृत्यु भोज के कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू ।