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Covid-19: सही तरीके से नहीं पहनें मास्क तो पैसेंजर्स को फ्लाइट से उतार दें, DGCA का सख्त निर्देश

 


फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए के डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है. डीजीसीए ने अपने नए निर्देशों में कहा है कि जो यात्री विमान के अंदर सही तरीके से मास्क नहीं पहनेंगे या कोविड से जुड़े गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, उन्हें फ्लाइट से उतार दिया जाएगा. DGCA ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), सीआईएसएफ, सभी एयरपोर्ट और देश में ऑपरेट हो रहीं सभी एयरलाइंस को पत्र लिखकर इन निर्देशों को पालन करवाने को कहा है. डीजीसीए ने कहा है कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं. किसी भी तरह के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

डीजीसीए ने अपने पत्र में लिखा है कि ये सामने आया है कि कुछ यात्री हवाई यात्रा के वक्त कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं. कुछ यात्री एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं. जबकि हवाई यात्रा के दौरान पूरे वक्त, एयरपोर्ट से अंदर जाने और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक मास्क पहनकर (नाक से नीचे नहीं) रखना जरूरी है. महानिदेशालय ने यह भी कहा है कि कुछ यात्री प्लेन के अंदर भी सही तरीके से मास्क नहीं पहनते हैं.

डीजीसीए ने कहा है कि इसी को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि पूरी यात्रा के दौरान सभी यात्री मास्क पहनकर रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पालन करेंगे. मास्क नाक से नीचे नहीं आना चाहिए, जब तक कि ये करना बिल्कुल जरूरी हो जाए. एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर तैनात सीआईएसएफ या दूसरे पुलिस बल को यह सुनिश्चित करना होगा कि एयरपोर्ट के अंदर कोई भी बिना मास्क पहने नहीं जा सकेगा.

उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है

इसके अलावा एयरपोर्ट निदेशक या टर्मिनल मैनेजर को यह सुनिश्चित करना होगा सभी यात्री सही तरीके मास्क पहन रहे हैं और एयरपोर्ट परिसर में पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं. अगर कोई यात्री कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो उसे उचित चेतावनी के बाद सुरक्षाबलों के हवाले कर दिया जाएगा. अगर जरूरत हुई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी