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भीमा कोरेगांव हिंसा: गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

 


भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) में आरोपी गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी NIA को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले पर 15 मार्च को सुनवाई होगी. आरोपी गौतम नवलखा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था. इस फैसले को नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. विशेष अदालत पहले ही गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी. कोर्ट ने कहा था कि 2018 में घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन वैधानिक जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते हैं.

नवलखा को पुणे पुलिस ने 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार तो किया था लेकिन उन्हें हिरासत में नहीं लिया था. वह 28 अगस्त से एक अक्टूबर, 2018 तक घर में नजरबंद रहे थे.

पुलिस के अनुसार कुछ कार्यकर्ताओं ने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में एल्गार परिषद की बैठक में कथित रूप से उत्तेजक और भड़काऊ भाषण दिया था जिससे अगले दिन जिले के कोरेगांव भीमा में हिंसा भड़की थी. पुलिस ने यह आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम को कुछ माओवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है. नवलखा ने विशेष एनआईए अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती थी. विशेष एनआईए अदालत ने 12 जुलाई, 2020 को सांवधिक जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी.