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गृह मंत्रालय का निर्देश- ऑक्सीजन कंटेनरों के आवागमन पर पाबंदी न लगायें राज्य



देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि मेडिकल आक्सीजन के कंटेनरों के आवागमन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगायी जायेगी।




केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हासिल अधिकारों के तहत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे आक्सीजन ले जाने वाले वाहनों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते।




राज्य सरकारों से कहा गया है कि उनके परिवहन प्राधिकारण आक्सीजन आपूर्ति करने वाले वाहनों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते।




साथ ही राज्य सरकार उनके यहां आक्सजीन का उत्पादन वाली कंपनियों पर यह पाबंदी भी नहीं लगा सकती कि वहां बनने वाली आक्सीजन दूसरे राज्य को नहीं दी जा सकती।




कोई भी कंपनी उस राज्य में कहीं भी और दूसरे राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है।