सोशल मीडिया फेसबुक पर भ्रामक समाचार वीडियो प्रचारित करने वाला गिरफ्तार
दुर्गेश चौधरी के विरूद्ध धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं धारा 54 आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्रतिवेदन तैयार कर मान्नीय न्यायलय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है।
जबलपुर | सोशल मीडिया फेसबुक पर एक भ्रामक समाचार वीडियो प्रचारित किया गया जिसमें जबलपुर में लाॅकडाउन के उल्लंघन करने पर गोली मारने के आदेश जारी होना बताया जा रहा है जो कि पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य था।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा संज्ञान लेते हुये फेस बुक पर स्वयं ही इसका खंडन किया गया। एवं फेसबुक पर भ्रामक वीडियो किसके द्वारा डाला गया है इसकी पतासाजी के सम्बंध मे सायबर सेल को तत्काल आदेशित किया गया।
सायबर सेल को पतासाजी के दौरान यह मालूम चल गया कि फेसबुक पर भ्रामक वीडियो एस.बी.आई. कालोनी चेराीताल निवासी दुर्गेश चौधरी जो कि कपड़े की दुकान मे काम करता है उसके द्वारा डालना पाये जाने पर पतासाजी करते हुये थाना प्रभारी कोतवाली श्री अनिल गुप्ता के नेतृत्व में सायबर सेल की टीम के द्वारा दुर्गेश चौधरी उम्र 29 वर्ष को पकड़ा गया है, दुर्गेश चौधरी के विरूद्ध धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं धारा 54 आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्रतिवेदन तैयार कर मान्नीय न्यायलय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है।
जबलपुर संस्कारधानी वासियों से अपील है कि सोशल मीडिया की सभी साईट्स जैसे वाट्सअप, फेसबुक, ट्यूटर, इंस्टाग्राम, आदि की निगरानी जबलपुर सायबर सेल टीम के द्वारा निरंतर की जा रही है, कोरोना वायरस के विषय मेें किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी, खबर/सूचना एवं धार्मिक/साम्प्रदायिक भावना को आघात पहुंचाने वाले पोस्ट/ आॅडियो/वीडियो/मैसिज फेस बुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्यूटर पर न प्रसारित करें और न ही फाॅरवर्ड करें, ऐसा करने वालो पर सख्त कार्यवाही आईटी एक्ट एंव आपदा प्रबंधन एक्ट तथा महामारी अधिनियम के तहत की जावेगी।