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आदतन अपराधी पर कलेक्टर ने जारी किया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में निरूद्ध रखने का आदेश


जिला दंडाधिकारी ने दिया आदतन अपराधी शेख फैजान को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में निरूद्ध रखने का आदेश


जबलपुर | जिला दंडाधिकारी कर्म वीर शर्मा ने आदतन अपराधी एवं नशीली दवाईयों के अवैध कारोबार में लिप्त नया मोहल्ला थाना ओमती निवासी 21 वर्षीय शेख फैजान को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह तक जेल में निरूद्ध रखने के आदेश दिये हैं। 

जिला दंडाधिकारी शेख फैजान के विरूद्ध एनएसए की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवेदन में शेख फैजान की समाज विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने उसके विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की अनुशंसा की थी। शेख फैजान विगत पांच वर्षों से विधि विरूद्ध क्रियाकलापों में लिप्त था। उसके विरूद्ध अपने अन्य साथियों के साथ खतरनाक हथियारों के साथ बलवा कर हत्या के प्रयास कर हत्या करना तथा नशीली दवाईयों की अवैध बिक्री करने जैसे आपराधिक मामले पंजीबद्ध हुए हैं