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कोरोना कर्फ्यू में नगर निगम सीमा,छावनी परिषद् नगरीय क्षेत्रों में 23 मई तक बंद रहेगीं शराब दुकानें


जबलपुर - नगर निगम जबलपुर, छावनी परिषद तथा जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों की सीमा में स्थित देशी-विदेशी मदिरा की  फुटकर विक्रय दुकानें 23 मई तक बंद रहेंगी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्म वीर शर्मा द्वारा 17 मई से 23 मई तक नगरीय क्षेत्रों में सम्पूर्ण सात दिनों के लिये शुष्क दिवस घोषित । क्रय-विक्रय के साथ शराब का संग्रहण एवं परिवहन भी प्रतिबंधित ।

जिले के नगरीय क्षेत्रों में 23 तक बंद रहेगा
शराब का क्रय-विक्रय, ड्राई-डे घोषित

कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में जनता कफ्र्यू की अवधि 24 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाये जाने के साथ ही जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र, छावनी परिषद और जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में स्थित देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय दुकानों को भी 23 मई तक बंद रखा जायेगा।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्म वीर शर्मा द्वारा इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक जिले की नगर निगम, जबलपुर छावनी सीमा जबलपुर एवं जिले के नगरीय क्षेत्रों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय दुकानों तथा मदिरा दुकानों से संलग्न समस्त अहातों (शॉप बार), मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों जैसे एफएल-2, एफएल-3, एफएल-4, एफएल-7 एवं विजयनगर सिविल लाइन और स्टेडियम रोड स्थित एम्बी वाईन आउटलेट 23 मई तक बंद रहेंगी। इस दौरान मदिरा के क्रय-विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से 17 मई से 23 मई तक संपूर्ण सात दिनों को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
सहजपुर की देशी मदिरा दुकान भी रहेगी बंद
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक शहपुरा तहसील के ग्राम सहजपुर में माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किये जाने की वजह से देशी मदिरा दुकान सहजपुर तथा भांग एवं भांगघोटा दुकान भी 23 मई तक बंद रहेगी।