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Breaking Jabalpur : जबलपुर कलेक्टर ने जारी किये संशोधित आदेश दूध निजी किराना सब्जी फल खेल गतिविधि अधिवक्ताओं को लेकर देखिए ये रिपोर्ट

 

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर

-संशोधित आदेश

क्रमांक / 3815 / एस. डब्ल्यू / 2021

जबलपुर, दिनांक 04 मई, 2021.

इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक / 3810 / एस. डब्ल्यू / 2021 जबलपुर दिनांक 30.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये जबलपुर जिले की नगरीय सीमा के अंतर्गत निम्नानुसार आदेश लागू किये जाते हैं:

1. प्रतिदिन दूध की दुकानें प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे एवं सायं 05.00 बजे से सायं • 07.00 बजे तक खुली रहेंगी एवं प्रतिदिन सायं 07.00 बजे के बाद समस्त सब्जी / फल के ठेले भी खुलने से प्रतिबंधित रहेंगे तथा शनिवार एवं रविवार को समस्त सब्जी / फल के ठेले एवं निजी किराना दुकानों की होम डिलेवरी भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

2.

सभी प्रकार की खेल गतिविधियां एवं साईकिलिंग आदि प्रतिबंधित रहेगी।

3. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. क्रमांक 9185 / 2021, दिनांक 03.05.2021 के परिपालन में माननीय अधिवक्ताओं एवं क्लर्क को उनके निवास स्थान से ऑफिस तक आने एवं जाने हेतु बार एसोसिएशन के माध्यम से जो भी नाम आयेंगे, उनमें जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सुश्री सृष्टि प्रजापति, डिप्टी कलेक्टर द्वारा पास जारी किये जायेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा बार एसोसिएशन से प्राप्त नामों के आधार पर निवास से कार्यालय तक आने-जाने हेतु पास जारी करेंगे।

4. सार्वजनिक स्थानों पर विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित किये जाते है।

आदेश का शेष भाग यथावत् रहेगा।

(कर्मवीर शर्मा) जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर