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महाराष्ट्र: ED ने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जानें पूरा मामला



प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा पिछले महीने दर्ज की गई प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी अब देशमुख को पूछताछ के लिए बुला सकती है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद 100 करोड़ रुपये की वसूली केस की जांच सीबीआई कर रही है। 24 अप्रैल को सीबीआई ने अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि 100 करोड़ में से 40 से 45 करोड़ रुपये कथित रूप से होटल बार और रेस्तरां से निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और एसीपी संजय पाटिल द्वारा वसूले जाने थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने वसूली को लेकर मार्च के महीने में राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था, जोकि बाद में लीक गया था।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री होते हुए सचिन वेज और संजय पाटिल को आदेश दिया था कि मुंबई में जबरन वसूली करके वह 100 करोड़ रुपये प्रति माह जुटाएं। पत्र के लीक हो जानें पर बहुत राजनीतिक बवाल हुआ था। यहां तक की मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वसूली मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया था। इसके बाद ही राज्य गृहमंत्री के पद से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई के अधिकारियों ने देशमुख समेत कई लोगों से पूछताछ की और फिर केस एफआईआर दर्ज की।