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Vaccine Policy New Guidelines: विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन जारी, जानें से पहले पढ़ लें



वैक्सीन पॉलिसी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार ने नियम बदल दिया है। अब विदेश जाने वाले लोगों को पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28 दिन के बाद कभी भी ले सकते हैं। इसको लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, ये नियम सभी के लिए नहीं हैं और न ही हर वैक्सीन 28 दिन के बाद ली जा सकेगी।

केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर कहा गया है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वह छात्र, जॉब, प्रोफेशनल्स और खिलाड़ी हों। ये सभी 28 दिन के बाद कभी भी कोवीशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं। इससे पहले यह निमय 84 दिनों का था, जो सरकार ने बीते महीने ही बदला था। लेकिन अब विदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह निमय नहीं होगा।

केंद्र ने कहा कि छात्र और नौकरी के लिए या टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के हिस्से के रूप में विदेश जाने वाले लोग 28 दिनों के बाद कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं। संशोधित नियमों के अनुसार, यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी। जिन्हें इस साल 31 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की आवश्यकता है। जिसमें कोविशील्ड ही वैक्सीन लेना जरूरी होगा।

बता दें कि सरकार ने यह निमय सिर्फ राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर किया है। कोविशील्ड वैक्सीन की अनुसूची 12-16 सप्ताह यानी 84 दिन के बाद दूसरी डोज लेनी होती है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे असाधारण मामलों में कोविड-19 प्रणाली जल्द ही दूसरी डोज की सुविधा देती है। मंत्रालय ने कहा कि यह सलाह दी गई थी कि ऐसे मामलों में पासपोर्ट के माध्यम से टीकाकरण हो। लेकिन सरकार ने इस निमय के लिए मना कर दिया। विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही ये विशेष व्यवस्था CoWIN App प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी।

इन लोगों को मिलेगा फायदा

1. विदेश जाने वाले छात्रों को।

2. विदेश में नौकरी करने वालों को।

3. अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक खेलों में भाग लेने वालों को, इसमें स्टाफ भी शामिल है।